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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बहाल होंगे 83 शिक्षक

Fri, 04 Mar 2022 11:38 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Mar 2022 11:38 PM IST
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83 teachers will be reinstated on the orders of the Supreme Court
एटा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिले के 83 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। डॉ. भीवराम आंबेडकर विश्वविदयालय की वर्ष 2004-05 की फर्जी बीएड डिग्री के मामले में एसआईजी की जांच पर वह बर्खास्त किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शासन ने उन्हें बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं।
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एसआईटी की जांच के आदेश पर शासन ने 2019 में जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के 86 शिक्षकों को बर्खास्त किया था। इनमें से 83 शिक्षकों ने पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत की थी। पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक बर्खास्त शिक्षकों को दौड़ लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को बर्खास्त शिक्षकों की बहाली का आदेश दे दिया। तैनाती वाले विद्यालयों में ही बहाली करने का आदेश मिलने पर प्रदेश के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए को पत्र जारी किया है। जबकि जिले के तीन बर्खास्त शिक्षकों ने पैरवी नहीं की, जिसके चलते उनके पक्ष में आदेश नहीं हुआ है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन का पत्र प्राप्त हुआ है। जिले के 86 शिक्षकों को वर्ष 2019 में बर्खास्त किया गया था, इनमें से 83 को बहाल करने के आदेश मिले हैं। शिक्षकों को पद ग्रहण करने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। सोमवार से उनकी बहाली कर दी जाएगी। - संजय सिंह, बीएसए
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