फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   5 years imprisonment for molestation accused

Etah News: छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा

Wed, 23 Jul 2025 11:13 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 23 Jul 2025 11:13 PM IST
विज्ञापन
5 years imprisonment for molestation accused
एटा। तीन साल पहले 10 साल की बालिका से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला दिया। दोषी दिनेश निवासी मिरहची को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले की रिपोर्ट बालिका के भाई ने थाना मिरहची में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि वह और पिता ईंट-भट्ठे पर कार्य करते हैं। उसकी 10 साल की बहन एक प्लॉट में खेल रही थी। इसी दौरान वहां दिनेश पहुंचा और बहन को 20 रुपये देकर उसके साथ छेड़छाड़ की। बाद में बहन ने घटना के बारे में घर पर बताया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दिनेश को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
विज्ञापन

उसे 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसकी आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। दोषी अगर अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed