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Etah News: छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा
Wed, 23 Jul 2025 11:13 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 23 Jul 2025 11:13 PM IST
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एटा। तीन साल पहले 10 साल की बालिका से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला दिया। दोषी दिनेश निवासी मिरहची को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट बालिका के भाई ने थाना मिरहची में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि वह और पिता ईंट-भट्ठे पर कार्य करते हैं। उसकी 10 साल की बहन एक प्लॉट में खेल रही थी। इसी दौरान वहां दिनेश पहुंचा और बहन को 20 रुपये देकर उसके साथ छेड़छाड़ की। बाद में बहन ने घटना के बारे में घर पर बताया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दिनेश को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
उसे 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसकी आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। दोषी अगर अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले की रिपोर्ट बालिका के भाई ने थाना मिरहची में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि वह और पिता ईंट-भट्ठे पर कार्य करते हैं। उसकी 10 साल की बहन एक प्लॉट में खेल रही थी। इसी दौरान वहां दिनेश पहुंचा और बहन को 20 रुपये देकर उसके साथ छेड़छाड़ की। बाद में बहन ने घटना के बारे में घर पर बताया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दिनेश को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
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उसे 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसकी आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। दोषी अगर अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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