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आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें राजनीतिक दल

Mon, 10 Jan 2022 11:09 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 11:09 PM IST
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warning for model of code cunduct obey
आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें राजनीतिक दल
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत विकास भवन स्थित गांधी सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तथा इलेक्शन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकाल के संदर्भ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन से जुड़े सभी हितधारकों की सहमति से बना है। इसे लागू करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक मशीनरी के साथ राजनीतिक दलों का भी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर प्रजातंत्र को मजबूत करने में सहभागी बनने की अपील की। साथ ही एमसीसी का उल्लंघन करने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। सुविधा एप के बारे में उन्होंने कहा कि डबल डोज वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति को ही राजनीतिक दल पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करें। प्रत्याशी के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए केवल दो व्यक्ति नामांकन कक्ष में जा सकते हैं। नामांकन के लिए केवल दो वाहनों की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोविड गाइडलाइन के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार डिजिटल माध्यम से करने की अपील की। बैठक में एडीएम (प्रशासन) कुंवर पंकज, एसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, भाजपा के मीडिया प्रभारी अंबिकेश पांडेय, सपा के मीडिया प्रभारी अशोक कुमार यादव, बसपा के जिला सचिव रोहित कुमार गौतम, कांग्रेस के शिव शंकर, राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव और हृदय नारायण जायसवाल सहित विभिन्न अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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15 जनवरी तक लागू रहेंगी ये पाबंदियां
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली/बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सख्ती के साथ कराया जाएगा। पब्लिक रूट, किसी चौराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक/नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।
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नाम निर्देशन से मतगणना तक की रूपरेखा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में छठे चरण में चुनाव होगा, निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि चार फरवरी, नामनिर्देशन की अंतिम तिथि 11 फरवरी, नामनिर्देशन जांच की तिथि 14 फरवरी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 फरवरी, मतदान की तिथि तीन मार्च, मतगणना की तिथि 10 मार्च निर्धारित है।
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