{"_id":"6654ddbe122eea38e90f3d94","slug":"voting-on-1-june-deoria-news-c-208-1-deo1004-126620-2024-05-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: 1 जून को सुबह 7 से शाम छह बजे तक जनपद में होगा मतदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: 1 जून को सुबह 7 से शाम छह बजे तक जनपद में होगा मतदान
Tue, 28 May 2024 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 28 May 2024 12:53 AM IST
विज्ञापन
1575 मतदान केंद्रों के 2514 मत स्थलों पर डाले जाएंगे वोट
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत अवगत कराया है कि जनपद देवरिया में मतदान 1 जून शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 1575 मतदान केंद्रों के 2514 मतदान स्थलों पर सम्पन्न होगा।
मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान अर्थात 30 मई को अपराह्न छह बजे के पश्चात् निर्वाचन के संबंध में न तो कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करेगा न ही उसमें उपस्थित या सम्मिलित होगा, न ही संबोधित करेगा तथा न ही चलचित्र, टीवी या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन करेगा। जो कोई इसका उल्लंघन करेगा, कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।
प्रचार अवधि की समाप्ति 30 मई की शाम छह बजे के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी पदाधिकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत अवगत कराया है कि जनपद देवरिया में मतदान 1 जून शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 1575 मतदान केंद्रों के 2514 मतदान स्थलों पर सम्पन्न होगा।
मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान अर्थात 30 मई को अपराह्न छह बजे के पश्चात् निर्वाचन के संबंध में न तो कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करेगा न ही उसमें उपस्थित या सम्मिलित होगा, न ही संबोधित करेगा तथा न ही चलचित्र, टीवी या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन करेगा। जो कोई इसका उल्लंघन करेगा, कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।
विज्ञापन
प्रचार अवधि की समाप्ति 30 मई की शाम छह बजे के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी पदाधिकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।
विज्ञापन