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Deoria News: शासन ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को किया निलंबित, विभागीय जांच के आदेश
Sat, 28 Feb 2026 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 28 Feb 2026 12:40 AM IST
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देवरिया। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव
देवरिया। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह के खुदकुशी मामले में शासन ने आरोपी बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिथिलता तथा लगभग एक वर्ष तक प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। नए बीएसए की तैनाती होने तक डॉयट प्राचार्य अनिल कुमार सिंह को बीएसए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं विभागीय जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे।
बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही गंभीर कदाचार की श्रेणी में आती है। शासनादेश के तहत शालिनी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। नियम-7 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इससे पहले बीएसए पर लगे आरोपों को लेकर शासन के अलावा डीएम दिव्या मित्तल ने भी एक जांच कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद 23 फरवरी को शासन को निलंबन व विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भेजी थी।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका संबद्धीकरण शिक्षा निदेशक (बेसिक) लखनऊ कार्यालय से किया गया है। इसी क्रम में शासन ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के रिक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक डॉयट प्राचार्य अनिल कुमार सिंह को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ताकि शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो।
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बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही गंभीर कदाचार की श्रेणी में आती है। शासनादेश के तहत शालिनी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। नियम-7 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इससे पहले बीएसए पर लगे आरोपों को लेकर शासन के अलावा डीएम दिव्या मित्तल ने भी एक जांच कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद 23 फरवरी को शासन को निलंबन व विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भेजी थी।
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निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका संबद्धीकरण शिक्षा निदेशक (बेसिक) लखनऊ कार्यालय से किया गया है। इसी क्रम में शासन ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के रिक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक डॉयट प्राचार्य अनिल कुमार सिंह को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ताकि शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो।
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