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जनपद में सात फरवरी तक लागू रहेगी धारा-144

Tue, 08 Dec 2020 10:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Dec 2020 10:57 PM IST
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Section-144 will be applicable in the distric till 7 febrauary
जनपद में सात फरवरी तक लागू रहेगी धारा-144
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देवरिया। जनपद में शादी समारोहों एवं कोविड-19 को देखते हुए धारा-144 लागू की गई है, जो सात फरवरी तक लागू रहेगी। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राकेश पटेल ने कहा कि इसके उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य न करे, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो। कहा कि कोई भी व्यक्ति पांच व इससे अधिक समूूह में एकत्रित न हों, न ही जुलूस निकालेंगे और न ही कोई सभा करेंगे।
उन्होंने कहा कि जनपद में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर रखें। यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों खाद्य सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप व गैस एजेसियों पर भी लागू होगी तथा शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों के लिए भी लागू होगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तथा कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखेंगे। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
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संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए भक्ति संगीत, गाने बजाए जा सकते हैं। समूह में इकट्ठा होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद वितरण व पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। घरों से बाहर निकलते समय मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रुप से किया जाए। कोविड-19 से बचाव के लिए रोकथाम की यह व्यवस्था शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट के संबंध में भी लागू होगी। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कैसेट बजाना व उसे प्रसारित करना, इससे जुड़े पोस्टर चिपकाना, बातें दीवारों पर लिखना प्रतिबंधित किया गया है। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और विस्फोटक पदार्थ पास रखने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारने करने, वृद्ध बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। अफवाह फैलाना व इसके लिए प्रेरित करना, धार्मिक उन्माद पैदा करने संबंधित किसी भी प्रकार का एसएमएस, एमएम एस को भी प्रतिबंधित किया गया है। किसी प्रकार की पंचायत बुलाना व भाग लेना भी इस धारा के तहत प्रतिबंधित किए गए हैं।
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