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कमिश्नर कोर्ट ने खारिज की अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यवसायियों की निगरानी अपील

Tue, 21 Jun 2022 11:43 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jun 2022 11:43 PM IST
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revision pettion rgarding anti encroachment rejected by commisner court
कमिश्नर कोर्ट ने खारिज की अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यवसायियों की निगरानी अपील
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लार। अतिक्रमण मामले में कमिश्नर कोर्ट में लार नगर के 18 व्यवसायियों की ओर से दायर निगरानी याचिका कमिश्नर कोर्ट ने निरस्त कर दी है। साथ ही कहा है कि कोई स्थगन हो तो उसे समाप्त किया जाता है। इसके कारण माना जा रहा है कि जल्द ही सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। नगर वासियों को जाम से निजात मिलेगी।
नगर पंचायत का गठन वर्ष 1871 में हुआ था। राहगीरों की सहूलियत के लिए मुख्य बाजार में सड़क बनवाई गई थी। यह सड़क देवरिया से होकर बिहार जाती है। नगर पंचायत प्रशासन के मुताबिक उसी समय से मुख्य सड़क की चौड़ाई नक्शे में 46 फीट (70 कड़ी) है। अतिक्रमण से चौड़ाई 20 कड़ी में सिमट गई है। वर्ष 2017 में जाम से निजात दिलाने के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। ईओ राजननाथ तिवारी की तरफ से 70 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया। नवंबर 2019 में ईओ राजननाथ तिवारी ने 15 दिन में अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया। इस तरह से छह नोटिस भेजा गया। परेशान व्यवसायी मकबूल आलम निवासी मठ वार्ड व 16 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने डीएम कोर्ट को भेज दिया। व्यवसायी पुन: हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट को चार माह में मामले का पटाक्षेप करने के लिए कहा। इसी बीच मकबूल अहमद सहित अठारह व्यवसायियों ने अलग-अलग कमिश्नर कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी। उसे कमिश्नर कोर्ट ने 13 जून को निरस्त कर दिया।
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नगर में जाम की समस्या नासूर बनी हुई है। सड़क पर दोनों तरफ अतिक्रमण है। चार वर्ष से लगातार अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रयासरत हूं। कमिश्नर कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों की ओर से दायर निगरानी याचिका को निरस्त कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो बाजार की मुख्य सड़क से जल्द ही अतिक्रमण हटवाया जाएगा। -सरोज यादव, चेयरमैन, लार नगर पंचायत
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कमिश्नर कोर्ट ने 18 याचियों की निगरानी याचिका निरस्त कर दी है। इसकी कापी नगर पंचायत को मिल चुकी है। जल्द ही नियमानुसार अतिक्रमण हटवाया जाएगा। -राजननाथ तिवारी, ईओ नगर पंचायत लार
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