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Deoria News: फिटेनेस समाप्त कर चुके पंजीकृत 273 स्कूली वाहनों का पंजीयन तीन माह के लिए निलंबित
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एआरटीओ कार्यालय के सामने फिटनेस के लिए खड़ी स्कूल वाहन।संवाद
- दो बार विशेष जांच शिविर लगाने के बाद भी नहीं आने पर एआरटीओ की ओर से की गई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के जिले की सड़कों पर चल रहे 273 स्कूली वाहनों का पंजीयन तीन माह के लिए परिवहन विभाग ने निलंबित कर दिया है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को कई बार नोटिस जारी किया जा चुकी है। दो बार विशेष जांच शिविर का आयोजन होने के बाद भी वाहनों के नहीं आने पर एआरटीओ स्तर से यह कार्रवाई की गई है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष शुक्ला ने बृहस्पतिवार को बताया कि जनपद में विद्यालयों के नाम से 1218 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 273 स्कूली वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। इन स्कूली वाहनों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों को नोटिस भेजा जा चुका है, तथा दूरभाष से सूचित भी किया गया। चार व सात अगस्त को फिटनेस के लिए विशेष जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यालय की ओर से नोटिस प्रेषित करने तथा दूरभाष पर अवगत कराने के बाद भी ऐसे कुल 273 स्कूली वाहनों के सार्वजनिक मार्ग पर संचालित होने के कारण आम जनमानस को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
ऐसे में मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-53 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से विद्यालय वाहनों के रूप में पंजीकृत 273 वाहनों का पंजीयन तीन माह के लिए निलंबित किया है। यदि निलंबन की अवधि में वाहन स्वामी की ओर से फिटनेस करी ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाहन का निलंबन समाप्त कर दिया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के जिले की सड़कों पर चल रहे 273 स्कूली वाहनों का पंजीयन तीन माह के लिए परिवहन विभाग ने निलंबित कर दिया है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को कई बार नोटिस जारी किया जा चुकी है। दो बार विशेष जांच शिविर का आयोजन होने के बाद भी वाहनों के नहीं आने पर एआरटीओ स्तर से यह कार्रवाई की गई है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष शुक्ला ने बृहस्पतिवार को बताया कि जनपद में विद्यालयों के नाम से 1218 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 273 स्कूली वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। इन स्कूली वाहनों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों को नोटिस भेजा जा चुका है, तथा दूरभाष से सूचित भी किया गया। चार व सात अगस्त को फिटनेस के लिए विशेष जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यालय की ओर से नोटिस प्रेषित करने तथा दूरभाष पर अवगत कराने के बाद भी ऐसे कुल 273 स्कूली वाहनों के सार्वजनिक मार्ग पर संचालित होने के कारण आम जनमानस को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
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ऐसे में मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-53 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से विद्यालय वाहनों के रूप में पंजीकृत 273 वाहनों का पंजीयन तीन माह के लिए निलंबित किया है। यदि निलंबन की अवधि में वाहन स्वामी की ओर से फिटनेस करी ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाहन का निलंबन समाप्त कर दिया जाएगा।
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