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Deoria News: अधिवक्ता की मौत मामले के मुख्य आरोपी प्रधान का सरेंडर
Fri, 01 May 2026 11:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 01 May 2026 11:49 PM IST
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देवरिया। लक्ष्मीपुर गांव निवासी अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह की मौत के मामले में मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान राजेश यादव की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत पुलिस की तीन टीमें 25 दिन से छापा मारती रह गईं और शुक्रवार को उसने बड़े आराम से खुद को सीजेएम कोर्ट में हाजिर कर दिया।
अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहनी और सूर्यप्रकाश मिश्र ने कोर्ट में आरोपी को हाजिर कराया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पांच अप्रैल को लक्ष्मीपुर गांव में चकनाली पर चकरोड बनाने को लेकर दोनों पक्ष के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की हो गई थी। उसी दौरान गिरने से अधिवक्ता और तहसील बार संघ के पूर्व अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह की मौत हो गई थी।
गांव के लोगों और अधिवक्ताओं ने तहसील में शव रखकर छह घंटे तक प्रदर्शन किया था। उसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान राजेश यादव समेत पांच नामजद व सात-आठ अज्ञात पर हत्या और बलवा से संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान के दो पुत्रों को एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन ग्राम प्रधान को पुलिस नहीं खोज पा रही थी।
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शुक्रवार एक मई से कोर्ट खुलने का समय सुबह 7 बजे हो गया है। कोर्ट खुलते ही अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहनी और सूर्यप्रकाश मिश्र ने आरोपी राजेश यादव को सीजेएम प्रज्ञा सिंह के कोर्ट में हाजिर कराते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सीजेएम प्रज्ञा सिंह ने आरोपी को 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहनी और सूर्यप्रकाश मिश्र ने कोर्ट में आरोपी को हाजिर कराया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पांच अप्रैल को लक्ष्मीपुर गांव में चकनाली पर चकरोड बनाने को लेकर दोनों पक्ष के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की हो गई थी। उसी दौरान गिरने से अधिवक्ता और तहसील बार संघ के पूर्व अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह की मौत हो गई थी।
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गांव के लोगों और अधिवक्ताओं ने तहसील में शव रखकर छह घंटे तक प्रदर्शन किया था। उसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान राजेश यादव समेत पांच नामजद व सात-आठ अज्ञात पर हत्या और बलवा से संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान के दो पुत्रों को एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन ग्राम प्रधान को पुलिस नहीं खोज पा रही थी।
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शुक्रवार एक मई से कोर्ट खुलने का समय सुबह 7 बजे हो गया है। कोर्ट खुलते ही अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहनी और सूर्यप्रकाश मिश्र ने आरोपी राजेश यादव को सीजेएम प्रज्ञा सिंह के कोर्ट में हाजिर कराते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सीजेएम प्रज्ञा सिंह ने आरोपी को 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।