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सीएम पर टिप्पणी करने वाले को बचाने में जुटी पुलिस
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सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को बचाने में जुटी पुलिस
न्यायालय ने मांगा आपराधिक इतिहास तो पुलिस ने कहा, पूर्व में नहीं दर्ज है केस
वादी ने वर्ष 2012 में दर्ज मुकदमे की छायाप्रति दी, कोर्ट गंभीर
अभियोजन से मांगा पक्ष, रामपुर कारखाना पुलिस से दोबारा आख्या मांगी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। सीएम योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रिटायर्ड शिक्षक को बचाने में रामपुर कारखाना की पुलिस जुटी है। कोर्ट ने शिक्षक का आपराधिक इतिहास मांगा तो पुलिस ने पूर्व में कोई केस दर्ज न होने की रिपोर्ट दे दी। इसके उलट, वादी ने पूर्व में दर्ज मुकदमे और चार्जशीट की कॉपी कोर्ट को दी तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। कोर्ट ने रामपुर कारखाना पुलिस से दोबारा आख्या देने के साथ ही अभियोजन से भी पक्ष मांगा है।
रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव का रहने वाला हकीकुल्लाह सिद्दीकी सेवानिवृत्त शिक्षक है। पिछले दिनों उसने फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी की थी। हियुवा रामपुर कारखाना के नगर संयोजक सतीश वर्मा ने हकीकुल्लाह पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी जमानत अर्जी कोर्ट में पड़ी। कोर्ट ने रामपुर कारखाना थाने से आरोपी के आपराधिक इतिहास की आख्या मांगी। पुलिस ने उस पर पूर्व में कोई केस दर्ज न होने की आख्या कोर्ट में दी।
सोमवार को वादी सतीश वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को हकीकुल्लाह पर वर्ष 2012 में रसोइया से छेड़खानी, लूट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे की कॉपी उपलब्ध कराई। हालांकि, इस मुकदमे की चार्जशीट में धाराएं कम कर दी गईं हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रभारी सीजेएम ने पुन: रामपुर कारखाना थाने से आख्या के साथ अभियोजन को भी पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
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न्यायालय ने मांगा आपराधिक इतिहास तो पुलिस ने कहा, पूर्व में नहीं दर्ज है केस
वादी ने वर्ष 2012 में दर्ज मुकदमे की छायाप्रति दी, कोर्ट गंभीर
अभियोजन से मांगा पक्ष, रामपुर कारखाना पुलिस से दोबारा आख्या मांगी
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। सीएम योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रिटायर्ड शिक्षक को बचाने में रामपुर कारखाना की पुलिस जुटी है। कोर्ट ने शिक्षक का आपराधिक इतिहास मांगा तो पुलिस ने पूर्व में कोई केस दर्ज न होने की रिपोर्ट दे दी। इसके उलट, वादी ने पूर्व में दर्ज मुकदमे और चार्जशीट की कॉपी कोर्ट को दी तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। कोर्ट ने रामपुर कारखाना पुलिस से दोबारा आख्या देने के साथ ही अभियोजन से भी पक्ष मांगा है।
रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव का रहने वाला हकीकुल्लाह सिद्दीकी सेवानिवृत्त शिक्षक है। पिछले दिनों उसने फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी की थी। हियुवा रामपुर कारखाना के नगर संयोजक सतीश वर्मा ने हकीकुल्लाह पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी जमानत अर्जी कोर्ट में पड़ी। कोर्ट ने रामपुर कारखाना थाने से आरोपी के आपराधिक इतिहास की आख्या मांगी। पुलिस ने उस पर पूर्व में कोई केस दर्ज न होने की आख्या कोर्ट में दी।
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सोमवार को वादी सतीश वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को हकीकुल्लाह पर वर्ष 2012 में रसोइया से छेड़खानी, लूट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे की कॉपी उपलब्ध कराई। हालांकि, इस मुकदमे की चार्जशीट में धाराएं कम कर दी गईं हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रभारी सीजेएम ने पुन: रामपुर कारखाना थाने से आख्या के साथ अभियोजन को भी पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
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