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दस जनसूचना अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश

Wed, 02 Nov 2022 12:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Nov 2022 12:19 AM IST
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Order to recover the amount of fine from the salary of ten public information officers
दस जनसूचना अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश
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बनकटा/रामपुर बुजुर्ग। जनपद के जनसूचना अधिकारी, लोगों को सूचना में देने में आनाकानी कर रहे है। जिसके कारण राज्य सूचना आयोग को कार्रवाई करनी पड़ रही है। एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर ऐसे ही लापरवाह दस अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राशि उनके वेतन से वसूल करने का निर्देश दिया गया है।
अहिरौली बघेल निवासी एवं आरटीआई कार्यकर्ता आनंद सिंह ने सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग से शिकायत की थी। जिसके आधार पर संबंधित के खिलाफ करीब तीन लाख पचीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी से तीन किश्तों में वसूल करने का निर्देश दिया है।
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इन पर लगा जुर्माना
खंड विकास अधिकारी बनकटा, बीएसए, तहसीलदार सदर, प्रधानाध्यापक बीर बहादुर सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, अहिरौली बघेल के ग्राम विकास अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी बीएसए कार्यालय, सीएमओ, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय, जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया।
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