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अब महीने में 25 दिन मिलेगा राशन
Wed, 27 Mar 2019 11:38 PM IST
राकेश पांडेय
basti
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Published by: राकेश पांडेय
Updated Wed, 27 Mar 2019 11:38 PM IST
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बस्ती। हर जरूरतमंद को अनाज की व्यवस्था के तहत सरकार ने एनएफएसए लागू कर दिया है। इसके बाद नई व्यवस्था के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अस्सी प्रतिशत गरीबों को पात्र गृहस्थी के तहत कार्ड उपलब्ध करा कर राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई थी। अब सभी को ईपास के माध्यम से राशन दिया जा रहा है। ऐसे में पूर्ति विभाग ने वितरण को शत-प्रतिशत करने के लिए माह में 25 दिन राशन वितरण के निर्देश दिए हैं। वितरण तिथि माह की पांच तारीख से शुरू होगी।
जिले में अंत्योदय योजना के 89065 व पात्र गृहस्थी के तीन लाख बावन हजार चार सौ चौदह कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों को पूर्व में माह में दस दिन तक राशन दिया जाता था। वैसे छिटपुट भी दुकान खुलने पर कार्ड धारक राशन पा जाते थे। अब इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ति विभाग ने बदलकर उसे नया स्वरूप दिया है। तीन चरणों यानी उठान, सत्यापन फिर वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की पहल के तहत अब हर माह की पांच तारीख से लेकर 30 तक कोटे की हर दुकान से राशन वितरित होगा। इस दौरान 24 व 25 तारीख को वे कार्ड धारक राशन उठाएंगे जिनकी उंगली मशीन नहीं ले पाती है। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक वे व्यवस्थागत ढंग से अपना अनाज कोटे की दुकान से ले सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने कहा कि ई-पास के चलते वितरण करीब-करीब पारदर्शी हो गया है। अब इस नए नियम से यह समस्या समाप्त हो जाएगी कि राशन की दुकान बंद थी। माह में 25 दिन दुकान खुलेगी और वितरण भी होगा। यदि कहीं से इसमें लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में अंत्योदय योजना के 89065 व पात्र गृहस्थी के तीन लाख बावन हजार चार सौ चौदह कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों को पूर्व में माह में दस दिन तक राशन दिया जाता था। वैसे छिटपुट भी दुकान खुलने पर कार्ड धारक राशन पा जाते थे। अब इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ति विभाग ने बदलकर उसे नया स्वरूप दिया है। तीन चरणों यानी उठान, सत्यापन फिर वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की पहल के तहत अब हर माह की पांच तारीख से लेकर 30 तक कोटे की हर दुकान से राशन वितरित होगा। इस दौरान 24 व 25 तारीख को वे कार्ड धारक राशन उठाएंगे जिनकी उंगली मशीन नहीं ले पाती है। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक वे व्यवस्थागत ढंग से अपना अनाज कोटे की दुकान से ले सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने कहा कि ई-पास के चलते वितरण करीब-करीब पारदर्शी हो गया है। अब इस नए नियम से यह समस्या समाप्त हो जाएगी कि राशन की दुकान बंद थी। माह में 25 दिन दुकान खुलेगी और वितरण भी होगा। यदि कहीं से इसमें लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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