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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन करावास
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन करावास
ककवल निवासी रविंदर सिंह पर था आरोप
संवादी न्यूज एजेंसी
देवरिया। पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला जज संजय सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए सोमवार को पति को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ककवल निवासी रविंदर सिंह की शादी रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी मधु उर्फ अंगिरा पुत्री विजय के साथ 12 मई 2018 को हुई थी। मधु उर्फ अंगिरा दूसरे दिन ही विदा होकर अपनी ससुराल आई, जहां दहेज में मोटरसाइकिल के लिए रविंदर और उसके परिवार के लोग मधु पर दबाव बनाने लगे। उनकी बर्बरता इतनी बढ़ गई कि वे मधु को मारने-पीटने लगे थे। 13 जून 2020 को रविंद्र ने आपसी विवाद में मधु उर्फ अंगिरा को मारपीट के दौरान दीवार में लड़ाकर उसकी हत्या कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधु की हत्या के पहले तथा मृत्यु के बाद मारने की चोटें आईं। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मधु उर्फ अंगिरा की मां कुसमी देवी ने गौरीबाजार थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए एडीजे संजय सिंह ने रविंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में साक्षी पक्ष के द्रोही होने तथा अदालत में झूठी गवाही देने पर अदालत ने मधु की मां कुसमी देवी तथा पिता विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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ककवल निवासी रविंदर सिंह पर था आरोप
संवादी न्यूज एजेंसी
देवरिया। पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला जज संजय सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए सोमवार को पति को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ककवल निवासी रविंदर सिंह की शादी रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी मधु उर्फ अंगिरा पुत्री विजय के साथ 12 मई 2018 को हुई थी। मधु उर्फ अंगिरा दूसरे दिन ही विदा होकर अपनी ससुराल आई, जहां दहेज में मोटरसाइकिल के लिए रविंदर और उसके परिवार के लोग मधु पर दबाव बनाने लगे। उनकी बर्बरता इतनी बढ़ गई कि वे मधु को मारने-पीटने लगे थे। 13 जून 2020 को रविंद्र ने आपसी विवाद में मधु उर्फ अंगिरा को मारपीट के दौरान दीवार में लड़ाकर उसकी हत्या कर दी।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधु की हत्या के पहले तथा मृत्यु के बाद मारने की चोटें आईं। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मधु उर्फ अंगिरा की मां कुसमी देवी ने गौरीबाजार थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए एडीजे संजय सिंह ने रविंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में साक्षी पक्ष के द्रोही होने तथा अदालत में झूठी गवाही देने पर अदालत ने मधु की मां कुसमी देवी तथा पिता विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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