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दो बच्चों से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
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दो बच्चों से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राकेश पटेल की अदालत ने अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर बरियारपुर थाना क्षेत्र के देवरिया मीर निवासी आबिद शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला अदालत ने महज एक साल में सुनाया है।
विशेष सहायक शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो हरदत्त मिश्र ने बताया कि 12 अगस्त 2021 को 8.30 बजे रात में आबिद शाह ने दो बच्चों, जिनकी उम्र पांच व सात वर्ष थी, को बहला- फुसलाकर नहर के पूरब तरफ स्थित बगीचे में ले गया।
वहां उसने दोनों से अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि यदि किसी से बताए तो जान से मार देंगे। पीड़ित बच्चों की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। सभी पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राकेश पटेल की अदालत ने अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर बरियारपुर थाना क्षेत्र के देवरिया मीर निवासी आबिद शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला अदालत ने महज एक साल में सुनाया है।
विशेष सहायक शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो हरदत्त मिश्र ने बताया कि 12 अगस्त 2021 को 8.30 बजे रात में आबिद शाह ने दो बच्चों, जिनकी उम्र पांच व सात वर्ष थी, को बहला- फुसलाकर नहर के पूरब तरफ स्थित बगीचे में ले गया।
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वहां उसने दोनों से अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि यदि किसी से बताए तो जान से मार देंगे। पीड़ित बच्चों की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। सभी पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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