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पिता व पुत्र की हत्या के मामले में 14 को उम्रकैद

Wed, 25 May 2022 11:54 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 11:54 PM IST
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Life imprisonment for 14 in the case of murder of father and son
पिता व पुत्र की हत्या के मामले में 14 को उम्रकैद
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देवरिया। भूमि विवाद में सात वर्ष पहले हुई पिता और पुत्र की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला जज इंदिरा सिंह की अदालत ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष कुमार सिंह और वीरेंद्र साहनी के अनुसार, रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मुंडेरा तिवारी निवासी नरेंद्र सिंह ने तहरीर में लिखा था कि उनके पिता बसंत सिंह 10 मई 2015 की सुबह करीब आठ बजे पुत्रवधू अजीता सिंह को प्राथमिक विद्यालय बरनाई छोड़ने के लिए बाइक से जा रहे थे। वह घर से बाहर निकले थे कि रामानंद मणि के मकान के पास घात लगाकर पहले मौजूद लाठी, डंडा, तलवार से लैस रामनगीना, सुरेंद्र, गेंदा, वीरेंद्र, छोटेलाल, रोशन, इंद्रासन, चंद्रशेखर, रणजीत व प्रमोद, संगीता देवी, सुनीता देवी, सुमन देवी तथा छोटे लाल के साले दिलीप सिंह उन पर टूट पड़े।
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हमलावरों ने अपने हाथों में लिए हथियारों से बसंत सिंह पर वार करके घायल कर दिया था। उन्हें मरा समझकर हमलावर गांव के पश्चिम खेत में काम कर रहे नरेंद्र के बाबा शिवनारायण सिंह के पास पहुंचे और उन्हें भी पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिए। घटना में मौके पर ही बसंत सिंह तथा उनके पिता शिवनारायण सिंह की मौत हो गई। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट रामपुर कारखाना थाना में दर्ज हुई। अपर जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद सभी दोषियों को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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