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मानक के विपरीत लगे होर्डिंग और यूनीपोल हटेंगे
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मानक के विपरीत लगे होर्डिंग और यूनीपोल हटेंगे
देवरिया। शहर की सड़कों पर विज्ञापन सामग्रियों की भरमार को देखते हुए डीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब एक होर्डिंग से दूसरे होर्डिंग की दूरी सौ मीटर कम नहीं होगी। मानकों के विपरीत लगे होर्डिंग और यूनीपोल हटाए जाएंगे।
बता दें कि शहर में अवैध विज्ञापनों का धंधा जोर पकड़ चुका है। जिसे जहां मर्जी वहीं होर्डिंग, यूनीपोल लगवाकर विज्ञापनों की बुकिंग शुरू कर दे रहा है। जगह कब्जाने की होड़ में विज्ञापन के धंधेबाज फोरलेन के डिवाइडर तक तोड़ दे रहे हैं। पुरवां चौराहा से सोनूघाट चौराहे तक बिना विभागीय अनुमति तमाम यूनीपोल और होर्डिंग लगाए गए हैं। इनमें कई होर्डिंग के सांचे जर्जर हो चुके हैं। जो राहगीरों की जान पर खतरा बने हैं। 29 सितंबर के अंक में अमर उजाला ने ‘शहर में लगे होर्डिंग बने खतरनाक’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। एक अक्तूबर को ‘लगने थे प्रकाश पोल, लगा दिए यूनीपोल’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश के पत्र का हवाला देते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार होर्डिंग लगवाने का निर्देश एडीएम प्रशासन, ईओ नगर पालिका, पीडब्लूडी, आरईडी को दिया है।
यह है होर्डिंग लगाने का नियम
27 जनवरी 2020 को मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार शहर में होर्डिंग लगाने के लिए मानक के अनुसार आकार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। जो स्थल चिंहित करेगी। होर्डिंग से होर्डिंग की दूरी कम से कम सौ मीटर होना चाहिए। शहर के सुभाष चौक, कोआपरेटिव चौराहा समेत कई जगहों पर मानकों की अनदेखी की गई है।
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जनवरी 2020 में मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए पत्र का अनुसरण करते हुए डीएम ने मानक के अनुसार होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। जो भी होर्डिंग या यूनीपोल मानक विहीन होंगे, उन्हें हटवाया जाएगा। -कमल किशोर, एक्सईएन पीडब्लूडी।
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होर्डिंग के संबंध में डीएम की ओर से जारी पत्र की मुझे जानकारी नहीं है। उनके स्तर से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।- रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद देवरिया।
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देवरिया। शहर की सड़कों पर विज्ञापन सामग्रियों की भरमार को देखते हुए डीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब एक होर्डिंग से दूसरे होर्डिंग की दूरी सौ मीटर कम नहीं होगी। मानकों के विपरीत लगे होर्डिंग और यूनीपोल हटाए जाएंगे।
बता दें कि शहर में अवैध विज्ञापनों का धंधा जोर पकड़ चुका है। जिसे जहां मर्जी वहीं होर्डिंग, यूनीपोल लगवाकर विज्ञापनों की बुकिंग शुरू कर दे रहा है। जगह कब्जाने की होड़ में विज्ञापन के धंधेबाज फोरलेन के डिवाइडर तक तोड़ दे रहे हैं। पुरवां चौराहा से सोनूघाट चौराहे तक बिना विभागीय अनुमति तमाम यूनीपोल और होर्डिंग लगाए गए हैं। इनमें कई होर्डिंग के सांचे जर्जर हो चुके हैं। जो राहगीरों की जान पर खतरा बने हैं। 29 सितंबर के अंक में अमर उजाला ने ‘शहर में लगे होर्डिंग बने खतरनाक’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। एक अक्तूबर को ‘लगने थे प्रकाश पोल, लगा दिए यूनीपोल’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश के पत्र का हवाला देते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार होर्डिंग लगवाने का निर्देश एडीएम प्रशासन, ईओ नगर पालिका, पीडब्लूडी, आरईडी को दिया है।
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यह है होर्डिंग लगाने का नियम
27 जनवरी 2020 को मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार शहर में होर्डिंग लगाने के लिए मानक के अनुसार आकार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। जो स्थल चिंहित करेगी। होर्डिंग से होर्डिंग की दूरी कम से कम सौ मीटर होना चाहिए। शहर के सुभाष चौक, कोआपरेटिव चौराहा समेत कई जगहों पर मानकों की अनदेखी की गई है।
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जनवरी 2020 में मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए पत्र का अनुसरण करते हुए डीएम ने मानक के अनुसार होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। जो भी होर्डिंग या यूनीपोल मानक विहीन होंगे, उन्हें हटवाया जाएगा। -कमल किशोर, एक्सईएन पीडब्लूडी।
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होर्डिंग के संबंध में डीएम की ओर से जारी पत्र की मुझे जानकारी नहीं है। उनके स्तर से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।- रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद देवरिया।