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Deoria News: होटल, ढाबा मालिकों को सात दिन के अंदर डिस्प्ले करना होगा नाम

Sat, 28 Sep 2024 03:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 28 Sep 2024 03:37 AM IST
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Hotel and Dhaba owners will have to display their names within seven days
संवाद न्यूज एजेंसी
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देवरिया। जिले में अब होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट मालिक अपना नाम पता नहीं छिपा पाएंगे। उन्हें अब अपने रिसेप्शन काउंटर पर डिस्प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें डिस्पले पर खाद्य लाइसेंस की प्रति और फूड सेफ्टी को भी प्रदर्शित करना होगा। यह कार्य उन्हें सात दिन के भीतर करना होगा। यह कवायद ग्राहकों की सुरक्षा, सेहत और पुलिस को सहयोग के लिए की जा रही है। यदि कोई होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट का मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विनय कुमार सहाय ने शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को निर्देशित किया है। निर्देश में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम व पता अनिवार्य रूप से रिसेप्शन काउंटर पर डिस्पले कराने की बात कही है एवं खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण की प्रति तथा फूड सेफ्टी को भी डिस्पले पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि खानपान के प्रतिष्ठानों के ग्राहकों के बैठने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा सीसीटीवी कैमरे को प्रतिष्ठानों के अन्य हिस्से तथा किचन में भी लगाए जाएं। सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग को भी अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखे जाने एवं जिसे आवश्यकता होने पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराया जा सके। खान पान के स्थानों तथा सर्विस के समय सभी फूड हैन्डलर, सेफ बावर्ची एवं अन्य संलग्न कर्मचारी मास्क तथा ग्लब्स अनिवार्य रूप से पहने होना चाहिए।
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उन्होंने निर्देशित किया है कि निर्धारित बिन्दुओं का सात दिन के अन्दर सभी होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा प्रतिष्ठान अक्षरश: पालन करना सुनिश्चित करें एवं उसके बाद निरीक्षणोपरान्त यदि किसी प्रतिष्ठान होटल, ढाबा में दिये गये निर्देश का पालन नहीं होता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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