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Deoria News: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हेतिमपुर नगर पंचायत गठन का मामला
Sat, 22 Apr 2023 11:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 22 Apr 2023 11:45 PM IST
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याचिका दाखिल करने वालों का तर्क है कि गठन में मानकों का नहीं हुआ पालन
संवाद न्यूज एजेंसी देसही देवरिया। नवसृजित हेतिमपुर नगर पंचायत के गठन में हुई मानकों की अनदेखी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका हाईकोर्ट में भी दायर की गई है। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के बीच इस बात की आशंका बनी हुई है कि कहीं उन्हें दिक्कत न हो जाए। हेतिमपुर नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा होने के बाद से ही यहां कानूनी दावपेंच भी शुरू हो गया था। हेतिमपुर नगर पंचायत में शामिल पांच ग्राम पंचायतों की कुल आबादी मानक के अनुसार 20,000 से कम थी। इसलिए जिला प्रशासन ने मामला फंसता देख आनन-फानन बगल के सहोदरपट्टी गांव को शामिल कर आबादी पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया। उस आधार पर नगर पंचायत की घोषणा हो गई। इसके बाद वहां की प्रधान माया देवी हाईकोर्ट चली गईं। उनका कहना था कि उनके गांव को शामिल करने में आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई। हाईकोर्ट ने सहोदरपट्टी गांव को शामिल करने के अंतिम नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। उसके बाद गांव के जितेंद्र कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में अलग एक याचिका दायर कर जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर गांव को दोबारा नगर पंचायत में शामिल किए जाने की गुहार लगाई। बाद में उनकी याचिका खारिज हो गई। अब वह इस आशय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं।
उधर, नगर पंचायत में शामिल पांच ग्राम पंचायतों में से चार गावों के प्रधानों ने भुजौली के प्रधान रामप्रताप सिंह की अगुवाई में हाईकोर्ट में अपील दायर की। शासन से तय मानकों की अनदेखी कर नगर पंचायत बनाए जाने का मामला उठाते हुए गठन निरस्त किए जाने की मांग की है। चुनाव प्रचार में लगे उम्मीदवारों में इस बात का संशय बना हुआ है कि कहीं उन्हें बीच में दिक्कत न हो जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी देसही देवरिया। नवसृजित हेतिमपुर नगर पंचायत के गठन में हुई मानकों की अनदेखी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका हाईकोर्ट में भी दायर की गई है। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के बीच इस बात की आशंका बनी हुई है कि कहीं उन्हें दिक्कत न हो जाए। हेतिमपुर नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा होने के बाद से ही यहां कानूनी दावपेंच भी शुरू हो गया था। हेतिमपुर नगर पंचायत में शामिल पांच ग्राम पंचायतों की कुल आबादी मानक के अनुसार 20,000 से कम थी। इसलिए जिला प्रशासन ने मामला फंसता देख आनन-फानन बगल के सहोदरपट्टी गांव को शामिल कर आबादी पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया। उस आधार पर नगर पंचायत की घोषणा हो गई। इसके बाद वहां की प्रधान माया देवी हाईकोर्ट चली गईं। उनका कहना था कि उनके गांव को शामिल करने में आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई। हाईकोर्ट ने सहोदरपट्टी गांव को शामिल करने के अंतिम नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। उसके बाद गांव के जितेंद्र कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में अलग एक याचिका दायर कर जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर गांव को दोबारा नगर पंचायत में शामिल किए जाने की गुहार लगाई। बाद में उनकी याचिका खारिज हो गई। अब वह इस आशय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं।
उधर, नगर पंचायत में शामिल पांच ग्राम पंचायतों में से चार गावों के प्रधानों ने भुजौली के प्रधान रामप्रताप सिंह की अगुवाई में हाईकोर्ट में अपील दायर की। शासन से तय मानकों की अनदेखी कर नगर पंचायत बनाए जाने का मामला उठाते हुए गठन निरस्त किए जाने की मांग की है। चुनाव प्रचार में लगे उम्मीदवारों में इस बात का संशय बना हुआ है कि कहीं उन्हें बीच में दिक्कत न हो जाए।
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