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Deoria News: चकरा गोसाई में प्रधान पद के लिए पुनः मतगणना की आज नहीं हुई सुनवाई
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- अधिवक्ताओं के प्रस्ताव के चलते 16 को होगी सुनवाई
- अपर जिला सत्र न्यायालय ने एसडीएम न्यायालय को एक माह के अंदर सुनवाई का दिया है निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। ब्लाॅक के चकरा गोसाई ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए पुनः मतगणना को लेकर एसडीएम न्यायालय में आज की सुनवाई अधिवक्ताओं के प्रस्ताव के चलते नहीं हो सकी। अपर जिला सत्र न्यायधीश ने एसडीएम न्यायालय के आदेश को 12 अगस्त की सुनवाई का निर्देश दिया है। सुनवाई न होने से वादकारी पक्ष में निराशा छाई रही।
चकरा गोसाई में ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए मतगणना में धांधली कर गणना अधिकारियों द्वारा सरिता गिरी पत्नी गणेश गिरी को जीत दिला देने का आरोप चुनाव लड़ी रेनू पांडेय ने लगाई है। इसकी शिकायत गांव की रेनू पांडेय पत्नी विक्रम पांडेय ने एसडीएम न्यायालय में की। रेनू का आरोप है कि ग्रामपंचायत प्रधान पद के लिए हुई मतगणना में 32 कम मतपत्रों को गिना गया था। रोजगार सेवक की मिली भगत से मत पत्रों पर अंगूठा लगाकर मत पत्र अवैध करार दिया गया। एसडीएम न्यायालय ने रेनू पांडेय की याचिका को तथ्यहीन करार कर अपील को निरस्त कर दी। रेनू ने अपर जिला सत्र न्यायधीश न्यायालय में याचिका दायर की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने एसडीएम न्यायालय को एक माह के अंदर विधि अनुकुल आदेश सुनिश्चित करने का अदेश दिया है। इस मामले में सोमवार को एसडीएम न्यायालय के बाहर काफी गहमा गहमी दिखी। रेनू पांडेय के पक्ष के लोग सुबह से जमे थे, लेकिन एन वक्त पर एक अधिवक्ता के भाई के निधन होने से सुनवाई की तिथि 16 अगस्त कर दी गई। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि अधिवक्तागण के प्रस्ताव के चलते अगली तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है।
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- अपर जिला सत्र न्यायालय ने एसडीएम न्यायालय को एक माह के अंदर सुनवाई का दिया है निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। ब्लाॅक के चकरा गोसाई ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए पुनः मतगणना को लेकर एसडीएम न्यायालय में आज की सुनवाई अधिवक्ताओं के प्रस्ताव के चलते नहीं हो सकी। अपर जिला सत्र न्यायधीश ने एसडीएम न्यायालय के आदेश को 12 अगस्त की सुनवाई का निर्देश दिया है। सुनवाई न होने से वादकारी पक्ष में निराशा छाई रही।
चकरा गोसाई में ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए मतगणना में धांधली कर गणना अधिकारियों द्वारा सरिता गिरी पत्नी गणेश गिरी को जीत दिला देने का आरोप चुनाव लड़ी रेनू पांडेय ने लगाई है। इसकी शिकायत गांव की रेनू पांडेय पत्नी विक्रम पांडेय ने एसडीएम न्यायालय में की। रेनू का आरोप है कि ग्रामपंचायत प्रधान पद के लिए हुई मतगणना में 32 कम मतपत्रों को गिना गया था। रोजगार सेवक की मिली भगत से मत पत्रों पर अंगूठा लगाकर मत पत्र अवैध करार दिया गया। एसडीएम न्यायालय ने रेनू पांडेय की याचिका को तथ्यहीन करार कर अपील को निरस्त कर दी। रेनू ने अपर जिला सत्र न्यायधीश न्यायालय में याचिका दायर की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने एसडीएम न्यायालय को एक माह के अंदर विधि अनुकुल आदेश सुनिश्चित करने का अदेश दिया है। इस मामले में सोमवार को एसडीएम न्यायालय के बाहर काफी गहमा गहमी दिखी। रेनू पांडेय के पक्ष के लोग सुबह से जमे थे, लेकिन एन वक्त पर एक अधिवक्ता के भाई के निधन होने से सुनवाई की तिथि 16 अगस्त कर दी गई। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि अधिवक्तागण के प्रस्ताव के चलते अगली तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है।
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