फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Gangster accused gets three years rigorous imprisonment

Deoria News: गैंगस्टर के आरोपी को तीन वर्ष तीन सश्रम कारावास

Tue, 19 Nov 2024 01:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 19 Nov 2024 01:38 AM IST
विज्ञापन
Gangster accused gets three years rigorous imprisonment
देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान गैंगस्टर के आरोपी को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि खामपार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विपिन कुमार अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में 27 अक्टूबर 2021 को भ्रमण पर निकले थे। इसी बीच किसी ने सूचना दिया कि रूस्तम अंसारी उर्फ टेपर पुत्र सेराज साकिन परसिया उर्फ खरजरवा थाना, कोतवाली जिला देवरिया संगठित गिरोह का सदस्य है, जो अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करता है। तत्कालीन थानाध्यक्ष की सूचना पर गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा थाना खामपार में दर्ज हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश हरिराम की अदालत ने उभयपक्षों के तर्कों व साक्ष्यों को सुनने के बाद रूस्तम अंसारी उर्फ टेपर को दोषी पाया। अदालत ने तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित करने का फैसला सुनाया। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed