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Deoria News: गैंगस्टर के आरोपी को तीन वर्ष तीन सश्रम कारावास
Tue, 19 Nov 2024 01:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 19 Nov 2024 01:38 AM IST
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देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान गैंगस्टर के आरोपी को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि खामपार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विपिन कुमार अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में 27 अक्टूबर 2021 को भ्रमण पर निकले थे। इसी बीच किसी ने सूचना दिया कि रूस्तम अंसारी उर्फ टेपर पुत्र सेराज साकिन परसिया उर्फ खरजरवा थाना, कोतवाली जिला देवरिया संगठित गिरोह का सदस्य है, जो अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करता है। तत्कालीन थानाध्यक्ष की सूचना पर गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा थाना खामपार में दर्ज हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश हरिराम की अदालत ने उभयपक्षों के तर्कों व साक्ष्यों को सुनने के बाद रूस्तम अंसारी उर्फ टेपर को दोषी पाया। अदालत ने तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित करने का फैसला सुनाया। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि खामपार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विपिन कुमार अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में 27 अक्टूबर 2021 को भ्रमण पर निकले थे। इसी बीच किसी ने सूचना दिया कि रूस्तम अंसारी उर्फ टेपर पुत्र सेराज साकिन परसिया उर्फ खरजरवा थाना, कोतवाली जिला देवरिया संगठित गिरोह का सदस्य है, जो अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करता है। तत्कालीन थानाध्यक्ष की सूचना पर गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा थाना खामपार में दर्ज हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश हरिराम की अदालत ने उभयपक्षों के तर्कों व साक्ष्यों को सुनने के बाद रूस्तम अंसारी उर्फ टेपर को दोषी पाया। अदालत ने तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित करने का फैसला सुनाया। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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