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फर्जीवाड़ा : मर चुके शख्स से करा दिया बैनामा
Thu, 20 Aug 2026 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:53 PM IST
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सलेमपुर। मटियरा गांव में मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी बैनामा कराने और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने छह नामजद आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की हैहै। मटियरा गांव निवासी संतलाल गुप्ता का आरोप है कि वह हाल में आराजी संख्या 142 स्थित अपने खेत में निर्माण के लिए साफ-सफाई करा रहे थे। इसी दौरान गांव के रामाश्रय, कमलेश, धर्मेंद्र, विकास, विमला देवी और प्रेमशीला देवी लाठी-डंडे व हॉकी लेकर खेत में पहुंच गए।
जमीन को अपना बताते हुए आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर संतलाल के साथ मारपीट की गई। इसमें उनके सिर और पैर में चोटें आईं। शोर सुनकर पत्नी और बहन के पहुंचने पर बीच-बचाव हुआ।
संतलाल के अनुसार, घटना के बाद सलेमपुर रजिस्ट्री कार्यालय से अभिलेखों की जानकारी लेने पर कथित फर्जी बैनामे का पता चला। आरोप है कि आराजी संख्या 142, 136, 127, 128 और 129 की जमीन का बैनामा उनके पिता मखीचंद के नाम पर कराया गया, जबकि उनकी मृत्यु दो अप्रैल 2002 को हो चुकी थी।
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आरोप है कि मौत के करीब चार साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति को मखीचंद के स्थान पर खड़ा कर बैनामा कराया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बैनामा के समय कमलेश सलेमपुर रजिस्ट्री कार्यालय में प्राइवेट अहलमद के पद पर कार्यरत था।
मामले में रामाश्रय पुत्र ढोढ़ा, कमलेश पुत्र ढोढ़ा, धर्मेंद्र पुत्र रामाश्रय, विकास पुत्र कमलेश, विमला देवी पत्नी रामाश्रय और प्रेमशीला देवी पत्नी कमलेश को नामजद किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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जमीन को अपना बताते हुए आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर संतलाल के साथ मारपीट की गई। इसमें उनके सिर और पैर में चोटें आईं। शोर सुनकर पत्नी और बहन के पहुंचने पर बीच-बचाव हुआ।
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संतलाल के अनुसार, घटना के बाद सलेमपुर रजिस्ट्री कार्यालय से अभिलेखों की जानकारी लेने पर कथित फर्जी बैनामे का पता चला। आरोप है कि आराजी संख्या 142, 136, 127, 128 और 129 की जमीन का बैनामा उनके पिता मखीचंद के नाम पर कराया गया, जबकि उनकी मृत्यु दो अप्रैल 2002 को हो चुकी थी।
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आरोप है कि मौत के करीब चार साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति को मखीचंद के स्थान पर खड़ा कर बैनामा कराया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बैनामा के समय कमलेश सलेमपुर रजिस्ट्री कार्यालय में प्राइवेट अहलमद के पद पर कार्यरत था।
मामले में रामाश्रय पुत्र ढोढ़ा, कमलेश पुत्र ढोढ़ा, धर्मेंद्र पुत्र रामाश्रय, विकास पुत्र कमलेश, विमला देवी पत्नी रामाश्रय और प्रेमशीला देवी पत्नी कमलेश को नामजद किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।