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Deoria News: छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
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- दूसरे की भूमि की खतौनी से यूपी बड़ौदा बैंक की शाखा से ले लिया कर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। कोतवाली पुलिस ने यूपी बड़ौदा बैंक के प्रबंधक व तहसीलदार के निजी वाहन चालक समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना, कूट रचित दस्तावेज को छल करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला भीमपुर गांव का है। गांव के सुभाष यादव ने तहरीर देकर उनकी खतौनी को बंधक रखकर कर्ज लेने का आरोप लगाया था।
तहरीर में सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि उनके चाचा राजधारी बड़ौदा यूपी बैंक शाखा सलेमपुर के पक्ष में 25 मार्च 22 को ऋण के नाम पर अराजी नंबर 85, 550, 84, 537, 64 ख, 80, 554, 555 ख स्थित भीमपुर की खतौनी प्रस्तुत कर ऋण ले लिया। लेकिन खतौनी में बंधक राजेंद्र पुत्र शिव प्रसाद के नाम से कराया गया है। जबकि खतौनी में राजेंद्र पुत्र शिव प्रसाद का नाम नहीं है। ऋण प्राप्त करते समय बैंक में अराजी नंबर 88 दर्शाया गया, लेकिन खतौनी में अराजी नंबर 88 के जगह पर 85 को बंधक दिखाया गया है। जबकि 85 उनके नाम से नहीं है। अराजी नंबर 550 का संपूर्ण रकबा बंधक रखा गया है।
इसका क्षेत्रफल 3.43 डिसमील है। इसमें 45 डिसमील राजधारी पुत्र शिव प्रसाद के नाम से है। उनकी 2 एकड़ 98 डिसमील जमीन बैंक ने राजधारी के पक्ष के बंधक रखा है। अराजी नंबर 80 में राजधारी के नाम 2 डिसमील जमीन है, लेकिन उस अराजी में आधा अंश बंधक रखा गया है। इस अराजी में उनकी 14 डिसमील जमीन बंधक है। बैंक से राजधारी पुत्र शिव प्रसाद ने ऋण लिया है। परंतु संयुक्त खाता बृज नरायण पुत्र राजधारी, राजधारी पुत्र शिव प्रसाद द्वारा बैंक में कराकर ऋण का पैसा बृज नरायण ने निकाल लिया।
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रवी पुत्र बृज नारायण तहसीलदार के प्राइवेट वाहन के चालक हैं। इसके प्रभाव से बैंक के शाखा प्रबंधक को अपने साजिश में लेकर कूट रचना किया गया। पुलिस ने राजधारी, बृजनरायण, रवी, संदीप, व बड़ौदा यूपी बैंक के प्रबंधक पर धोखा धड़ी, बेइमानी से किसी की संपत्ति देने, कूट रचना, कुट रचित दस्तावेज को छल करने, कुट रचित अभिलेख बेईमानी से असल के रूप में प्रयोग करने का मुकदमा बुधवार को दर्ज किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। कोतवाली पुलिस ने यूपी बड़ौदा बैंक के प्रबंधक व तहसीलदार के निजी वाहन चालक समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना, कूट रचित दस्तावेज को छल करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला भीमपुर गांव का है। गांव के सुभाष यादव ने तहरीर देकर उनकी खतौनी को बंधक रखकर कर्ज लेने का आरोप लगाया था।
तहरीर में सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि उनके चाचा राजधारी बड़ौदा यूपी बैंक शाखा सलेमपुर के पक्ष में 25 मार्च 22 को ऋण के नाम पर अराजी नंबर 85, 550, 84, 537, 64 ख, 80, 554, 555 ख स्थित भीमपुर की खतौनी प्रस्तुत कर ऋण ले लिया। लेकिन खतौनी में बंधक राजेंद्र पुत्र शिव प्रसाद के नाम से कराया गया है। जबकि खतौनी में राजेंद्र पुत्र शिव प्रसाद का नाम नहीं है। ऋण प्राप्त करते समय बैंक में अराजी नंबर 88 दर्शाया गया, लेकिन खतौनी में अराजी नंबर 88 के जगह पर 85 को बंधक दिखाया गया है। जबकि 85 उनके नाम से नहीं है। अराजी नंबर 550 का संपूर्ण रकबा बंधक रखा गया है।
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इसका क्षेत्रफल 3.43 डिसमील है। इसमें 45 डिसमील राजधारी पुत्र शिव प्रसाद के नाम से है। उनकी 2 एकड़ 98 डिसमील जमीन बैंक ने राजधारी के पक्ष के बंधक रखा है। अराजी नंबर 80 में राजधारी के नाम 2 डिसमील जमीन है, लेकिन उस अराजी में आधा अंश बंधक रखा गया है। इस अराजी में उनकी 14 डिसमील जमीन बंधक है। बैंक से राजधारी पुत्र शिव प्रसाद ने ऋण लिया है। परंतु संयुक्त खाता बृज नरायण पुत्र राजधारी, राजधारी पुत्र शिव प्रसाद द्वारा बैंक में कराकर ऋण का पैसा बृज नरायण ने निकाल लिया।
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रवी पुत्र बृज नारायण तहसीलदार के प्राइवेट वाहन के चालक हैं। इसके प्रभाव से बैंक के शाखा प्रबंधक को अपने साजिश में लेकर कूट रचना किया गया। पुलिस ने राजधारी, बृजनरायण, रवी, संदीप, व बड़ौदा यूपी बैंक के प्रबंधक पर धोखा धड़ी, बेइमानी से किसी की संपत्ति देने, कूट रचना, कुट रचित दस्तावेज को छल करने, कुट रचित अभिलेख बेईमानी से असल के रूप में प्रयोग करने का मुकदमा बुधवार को दर्ज किया है।