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Deoria News: मतदाताओं का डोर-टू-डोर सत्यापन शुरू
Fri, 07 Nov 2025 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 07 Nov 2025 11:53 PM IST
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रुद्रपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत के तहत बीएलओ डोर-टू-डोर सर्वे कर सत्यापन शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में ईआरओ के नेतृत्व में बीएलओ और पर्यवेक्षक ने परीक्षण शुरू करने को गणना पत्रक का वितरण किया।
एक माह तक चलने वाले अभियान में गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 में हुए एसआईआर की निर्वाचक नियमावली से संबंधित विवरण भी मतदाता भरेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज किशोर सिंह ने लक्ष्मीपुर गांव में बीएलओ द्वारा वितरित किए जा रहे गणना प्रपत्र का निरीक्षण किया।
विधायक जयप्रकाश निषाद के आवास पर बीएलओ ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार, विधायक को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम हरिशंकर लाल ने बताया कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शिता बनाना है। गणना पत्रक वितरण और उसे वापस जमा होने के एक माह के दौरान कोई भी पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा है।
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वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जिनके पूर्वजों के नाम का रिकॉर्ड मिलेगा, उनसे कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। जबकि जिनके नाम का मिलान 2003 की सूची से नहीं होगा उन्हे उम्र के अनुसार पहचानपत्र जमा करने होंगे।
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एक माह तक चलने वाले अभियान में गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 में हुए एसआईआर की निर्वाचक नियमावली से संबंधित विवरण भी मतदाता भरेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज किशोर सिंह ने लक्ष्मीपुर गांव में बीएलओ द्वारा वितरित किए जा रहे गणना प्रपत्र का निरीक्षण किया।
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विधायक जयप्रकाश निषाद के आवास पर बीएलओ ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार, विधायक को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम हरिशंकर लाल ने बताया कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शिता बनाना है। गणना पत्रक वितरण और उसे वापस जमा होने के एक माह के दौरान कोई भी पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा है।
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वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जिनके पूर्वजों के नाम का रिकॉर्ड मिलेगा, उनसे कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। जबकि जिनके नाम का मिलान 2003 की सूची से नहीं होगा उन्हे उम्र के अनुसार पहचानपत्र जमा करने होंगे।