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Deoria News: धारा-67 के लंबित मामले तेजी से निपटाएं
Thu, 16 Jul 2026 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 16 Jul 2026 12:57 AM IST
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देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधवार को भाटपाररानी तहसील में आईजीआरएस के दो प्रकरणों के निस्तारण के लिए मौके पर पहुंचकर वास्तविकता की जांच की। जांच में आए तथ्यों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर भाटपार रानी नगर निवासी निवासी योगेंद्र राय द्वारा आईजीआरएस की एक शिकायत पोखर एवं तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे तथा बहियारी बघेल निवासी शांति देवी द्वारा 116 के आदेश का अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने की जांच की
जांच के दौरान योगेंद्र राय के प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि प्रकरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मुकदमे का त्वरित निस्तारण कर न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा ऐसे प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बहियारी बघेल निवासी शांति देवी के प्रकरण में यह जांच में आया कि धारा 116 के आदेश के उपरांत अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है।
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जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर भाटपार रानी नगर निवासी निवासी योगेंद्र राय द्वारा आईजीआरएस की एक शिकायत पोखर एवं तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे तथा बहियारी बघेल निवासी शांति देवी द्वारा 116 के आदेश का अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने की जांच की
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जांच के दौरान योगेंद्र राय के प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि प्रकरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मुकदमे का त्वरित निस्तारण कर न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा ऐसे प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बहियारी बघेल निवासी शांति देवी के प्रकरण में यह जांच में आया कि धारा 116 के आदेश के उपरांत अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है।
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