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Deoria News: शादी अनुदान के लिए पात्र कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
Fri, 13 Sep 2024 03:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 13 Sep 2024 03:23 AM IST
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देवरिया। शादी अनुदान के लिए पात्र कर ऑनलाइन आवेदन सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 20 हजार रुपये कोषागार ई-पेमेंट प्रणाली के तहत पीएफएमएस के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की है।
यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन एवं कंप्यूटरीकृत है। आवेदकों के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व वधु की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कराकर उसकी हार्ड कापी ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ब्लाक एवं शहरी क्षेत्र के लिए तहसील में जमा करें। संबंधित ब्लाक एवं तहसील के द्वारा आवेदन की जांच कर पात्र आवेदकों का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित होने के उपरांत कार्यालय से बजट उपलब्धता के अनुसार शादी अनुदान नियमावली के अन्तर्गत लाभान्वित कराने की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
पात्रता के विवरण में उन्होंने बताया है कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।
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यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन एवं कंप्यूटरीकृत है। आवेदकों के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व वधु की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कराकर उसकी हार्ड कापी ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ब्लाक एवं शहरी क्षेत्र के लिए तहसील में जमा करें। संबंधित ब्लाक एवं तहसील के द्वारा आवेदन की जांच कर पात्र आवेदकों का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित होने के उपरांत कार्यालय से बजट उपलब्धता के अनुसार शादी अनुदान नियमावली के अन्तर्गत लाभान्वित कराने की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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पात्रता के विवरण में उन्होंने बताया है कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।
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