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बिना लाइसेंस नहीं लगेंगी पटाखा की दुकानें

Tue, 30 Oct 2018 10:16 PM IST
Updated Tue, 30 Oct 2018 10:16 PM IST
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बिना लाइसेंस नहीं लगेंगी पटाखा की दुकानें
बिना लाइसेंस नहीं लगेगी पटाखे की दुकानें
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तेज आवाज और धुंए वाले पटाखों की नहीं होगी बिक्री
डीएम ने सभी एसडीएम को पत्र जारी कर दिया निर्देश
सुरक्षा के मानकों से समझौता नहीं करने का कड़ा निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। वाराणसी और बदायूं में अवैध रुप से पटाखा बनाते समय हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन चौकन्ना है। दीपावली पर पटाखा बेचने के लिए जिला प्रशासन से अस्थायी व अंशकालिक लाइसेंस लेना होगा। अस्थायी रूप से लाइसेंस लेने के बाद भी तय स्थान पर ही पटाखे की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा तेज आवाज और अधिक धुंए वाले पटाखे की बिक्री नहीं की जाएगी। डीएम ने सभी एसडीएम को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। अवैध रूप से पटाखा बेचते या बनाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रकाश पर्व दीपावली पर आतिशबाजी का चलन है। बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक पटाखों के जरिए खुशी का इजहार करते हैं। लिहाजा पटाखा बनाने और बेचने का क्रम तेज हो जाता है। पर्व मनाने की इस होड़ में सेहत और सुरक्षा के मानकों को दरकिनार करने से भी नहीं चूकते। तेज आवाज और धुंए वाले पटाखों से सेहत को हो रहे नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ऐसे पटाखों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। हाल ही में वाराणसी और बदायूं में अवैध ढंग से पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट में जनहानि के बाद जिला प्रशासन पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर भी सतर्क है। मंगलवार को डीएम ने पटाखा बिक्री को लेकर निर्देश जारी करते हुए सभी एसडीएम को इसका पालन सुनिश्चित कराने की हिदायत दी। निर्देश में डीएम ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखा दुकान या बाजार न लगे। पटाखों की बिक्री के लिए ऐसे स्थल का चयन किया जाए, जो आबादी से दूर और खुला हुआ हो। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई में देर न करें।
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पुलिस और फायर ब्रिगेड की जांच पर मिलेगा लाइसेंस
पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी व अंशकालिक अनुमति पत्र पांच से सात नवंबर तक जारी किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक लोगों को संबंधित तहसील क्षेत्र के एसडीएम के समक्ष आवेदन करना होगा। अग्निशमन अधिकारी व संबंधित थाने की पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। पटाखा बाजार के आसपास सुरक्षा और अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएंगे।
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शहर में यहां सजेंगी दुकान
महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज और रामलीला मैदान में दुकान लगती रही है। इस वर्ष भी इसी स्थान पर दुकान लगाने की तैयारी है। इसके लिए संबंधित स्थल का निरीक्षण कर जरूरी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।

पूर्व में हो चुकी है घटनाएं, तीन की गई जान
दो साल में जिले में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसमें तीन की जान चली गई है। वहीं रामपुर कारखाना थाने में तैनात मुंशी अजीत सिंह के हाथ की उंगलियां ही उड़ गईं। खामपार थानाक्षेत्र के भिंगारी बाजार में दो साल पहले दीपावली पर एक घर में पटाखा बनाते समय बारूद में आग लगने से एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। गत वर्ष दीपावली पर रामपुर कारखाना के नौतन हथियागढ़ गांव में एक घर से दो डीसीएम विस्फोटक बरामद हुआ था। रामपुर कारखाना, तरकुलवा और बघौचघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। इस विस्फोटक को रामपुर कारखाना थाने में रखा गया था। पिछले साल 14 जनवरी को मुंशी अजीत सिंह अलाव ताप रहा था। इसी दौरान कोई गलती से पटाखा लाकर आग में डाल दिया था। विस्फोट होने से मुंशी उसकी चपेट में आ गया। उसके हाथ की पांचों उंगलियां उड़ गई हैं।


दीपावली के त्योहार पर बिकने और बनने वाले पटाखों को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। तीन दिन तक पटाखा की बिक्री होगी। इन दुकानों पर सुरक्षा के सभी मानक पूरा करने का निर्देश दिया है। मानक पूरा नहीं करने वालों को पटाखा की दुकान रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है।
-शंकर शरण राय, फायर सर्विस अधिकारी।
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