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चार अल्ट्रासाउंड सेंटर पर होगा केस

Sat, 17 Sep 2022 11:48 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Sep 2022 11:48 PM IST
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case will be lodged on 4 ultrasound centers
चार अल्ट्रासाउंड सेंटर पर होगा केस
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भ्रूण के लिंग परीक्षण का अंदेशा, निरीक्षण में बिना डॉक्टर की मौजूदगी के जांच मशीन मिली थी एक्टिव
पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिले में चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों में बिना योग्य चिकित्सक व कर्मी के अल्ट्रासाउंड होने तथा भ्रूण के लिंग परीक्षण की आशंका में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही इनका पंजीकरण रद्द होगा। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंटरों को सील कर दिया।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में संचालित चार अल्ट्रासाउंड सेंटर के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इन चारों अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निरीक्षण के दौरान बिना किसी योग्य डॉक्टर एवं स्टाफ की उपस्थिति के अल्ट्रासाउंड मशीन एक्टिव मिली थी, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इन केंद्रों पर भ्रूण का लिंग जांच होने का अंदेशा है।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर जुलाई माह में विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर सघन जांच अभियान चलाया गया था। इसमें सिविल लाइंस स्थित सौरभ डायग्नोस्टिक सेंटर, न्यू कॉलोनी स्थित डॉक्टर्स स्कैन सेंटर, भाटपाररानी का ऋषि डायग्नोस्टिक सेंटर तथा महावीर सेंटर के निरीक्षण में डॉक्टर की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड मशीन एक्टिव मोड में मिले और मौके पर अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। जिसे मौके पर ही सील कर उपलब्ध अभिलेखों को जब्त कर लिया गया था।
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पूर्व में इन केंद्रों पर भ्रूण का लिंग परीक्षण होने की शिकायत भी मिली थी। सभी चार अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों को इस संबंध में नोटिस दिया गया, जिसका जवाब भी इनके द्वारा दिया गया। इसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली पीसीपीएनडीटी की जिला सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति ने अधिनियम 1994 के धारा 20(2) में निहित प्रावधानों व उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर इन चारों अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण रद्द करते हुए इनके विरुद्ध परिवाद दाखिल करने की संस्तुति की है।
कोट
भ्रूण के लिंग परीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में उच्च न्यायालय एवं शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। उन्हीं के अनुपालन के क्रम में जनपद के चार अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण रद्द करने और उनके विरुद्ध परिवाद दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रूण का लिंग परीक्षण करने और कराने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

- जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी देवरिया।
शहर के दो अल्ट्रासाउंड सेंटर सील
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को न्यू कॉलोनी स्थित डॉक्टर्स स्कैन सेंटर तथा सिविल लाइंस स्थित सौरभ डायग्नोस्टिक सेंटर सील कर दिया।
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