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आज शाम थमेगा प्रचार, मतदान बृहस्पतिवार को

Mon, 28 Feb 2022 11:23 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Feb 2022 11:23 PM IST
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Campaigning will stop this evening, voting on Thursday
आज शाम थमेगा प्रचार, मतदान बृहस्पतिवार को
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देवरिया। विधानसभा चुनाव में छठे चरण में जनपद के सात विधानसभा क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को मतदान होगा। इसके मद्देनजर मंगलवार को शाम छह बजे प्रचार थम जाएगा। इसके बाद न कोई सार्वजनिक सभा होगी, न ही जुलूस निकाला जा सकेगा। जनता को आकर्षित करने के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष की कारावास हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि जनपद के सातों विधानसभा क्षेत्रों में तीन मार्च को सुबह सात से सायं छह बजे तक 1593 मतदान केंद्रों के 2733 मतदेय स्थलों पर वोट डाले जाएंगे। 48 घंटे पहले एक मार्च को सायं छह बजे के बाद सार्वजनिक सभा, जुलूस का आयोजन नहीं होगा। न ही चलचित्र, टीवी व अन्य साधन के जरिए प्रचार होगा। न ही जनता के समक्ष न प्रचार से संबंधित संगीत समारोह, अन्य मनोरंजन का आयोजन किया जाएगा।
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प्रचार की समयसीमा समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है, वह उस क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना होगा। यह प्रत्याशी व उसके अभिकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा, भले ही वे संबंधित क्षेत्र में मतदाता न हों।
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मतदान केंद्र से सौ मीटर परिधि में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं
देवरिया। मतदान केंद्र के सौ मीटर की परिधि में अधिकारियों को छोड़कर अन्य को मोबाइल फोन, आदि की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई पोस्टर व बैनर नहीं होगा। मतदान के दौरान मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी व अन्य कर्मचारी मोबाइल फोन स्वीच ऑफ करके रखेंगे। आवश्यक होने पर मतदेय स्थल के बाहर से बात करेंगे। मतदेय स्थल के अंदर जेड प्लस सुरक्षा के दायरे में आने वाले व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी के सुरक्षा कर्मियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी व अन्य व्यक्ति, जो सुरक्षा घेरे में हैं, वे निर्वाचन, पोलिंग व मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकते हैं। हर प्रत्याशी एक से अतिरिक्त और मतदान अभिकर्ता को राहत मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों को मतदान केंद्र में रहने अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदान के दिन प्रत्याशी के वाहन में सवार हो सकेंगे पांच लोग
देवरिया। मतदान के दिन प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता तथा कार्यकर्ताओं व दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक-एक वाहन यानी कुल तीन वाहन की अनुमति होगी। चार पहिया वाहन में चालक सहित पांच से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। यदि प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है तो उसे आवंटित वाहन का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को करने की अनुमति नहीं हैं। इन वाहनों से मतदाताओं को ले जाने पर भ्रष्ट आचार अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निजी वाहन से जा सकेंगे वोट डालने
देवरिया। स्वयं व अपने परिवार के सदस्यों को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर निजी वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे वाहन को केंद्र के दो सौ मीटर की त्रिज्या के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के सौ मीटर के अंदर व सार्वजनिक, निजी स्थान के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह दंड का भागी होगा। किसी भी तरह से मतदान प्रक्रिया की तस्वीर को कैद करना निषिद्ध होगा।
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