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Deoria News: हत्यारोपी बीएसएफ जवान सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 09 Dec 2023 12:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 09 Dec 2023 12:36 AM IST
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BSF jawan sentenced to life imprisonment
बरहज थाना क्षेत्र के पैना गांव में पांच वर्ष पूर्व गोली मारकर हुई थी हत्या
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देवरिया। बरहज थाना क्षेत्र के पैना गांव में पांच वर्ष पूर्व गोली मारकर हुई हत्या के मामले में बीएसएफ जवान सहित तीन आरोपियों को दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। आरोपी बीएसएफ जवान अनुराग उर्फ चंदन को आयुध अधिनियम में भी दोषी पाए जाने पर पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि 17 जून 2018 को शाम 4:30 बजे चुनावी रंजिश को लेकर पैना निवासी ठाकुर दयाल सिंह के लड़के अनूप सिंह को उसके दरवाजे से पकड़ कर दूर ले जाकर गांव के अनुराग उर्फ चंदन व उनके भाई नंदन सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह व सत्यवान सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। अनूप सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ठाकुर दयाल सिंह की सूचना पर हत्या का मुकदमा थाना बरहज में दर्ज हुआ।
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विवेचना के दौरान विवेचक ने पाया कि आरोपी अनुराग उर्फ चंदन सिंह बीएसएफ का जवान है और उसने ही अपने अवैध असलहा से हत्या की है। उसको आयुध अधिनियम में भी आरोपित किया गया। दोनों पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि तीनों आरोपी हत्या के मामले में दोषी हैं। तीनों को आजीवन कारावास से दंडित करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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