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Deoria News: आगजनी के दोषी को सात साल की सजा

Wed, 04 Nov 2026 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 04 Nov 2026 12:41 AM IST
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Arsonist sentenced to seven years in prison
देवरिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में आगजनी और धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार की अदालत ने अभियुक्त योगेंद्र उर्फ छोटू सिंह को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे सात वर्ष के कठोर कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामला 2014 में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। इसकी सुनवाई सत्र परीक्षण संख्या 88/2017 के तहत हुई। फैसले में अदालत ने आगजनी के आरोप में अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धमकी देने के मामले में अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने दोनों कारावास की सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। फैसले में जुर्माने की धनराशि वादी को प्रतिकर के रूप में देने की बात भी कही गई है।
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रामपुर कारखाना थाने में अपराध संख्या 422/2014 के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी हरेंद्र प्रसाद निषाद ने की।
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