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लोकायुक्त तय करेंगे कार्रवाई

Sat, 28 Jun 2014 05:31 AM IST
Deoria
Deoria Updated Sat, 28 Jun 2014 05:31 AM IST
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देवरिया। जिला पंचायत की ओर से दुकानों, गोदामों और आवासों के आवंटन करने के मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए हैं। एडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट में पूर्व के कई जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल में परंपरागत तरीके से आवंटन का खेल चलता रहा। एडीएम ने इसे नियमों का उल्लंघन माना है। डीएम ने एडीएम की रिपोर्ट को विशेष सचिव उप्र शासन और लोकायुक्त को कार्रवाई के लिए भेज दी है।
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रुद्रपुर के अमवा उर्फ अम्मा निवासी हरेंद्र सिंह त्यागी ने पूर्व में तैनात रहे अपर मुख्य अधिकारी अरविंद कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष बालेश्वरी देवी पर गलत तरीके से दुकानों, गोदामों, आवासों के आंवटन करने का आरोप लगाया था। साथ ही इससे जिला पंचायत को करोड़ों रुपये के राजस्व की चपत लगने का आरोप लगाया था। उन्होंने शासन और लोकायुक्त को शिकायती पत्र भेजकर जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। लोकायुक्त के आदेश पर डीएम ने एडीएम प्रशासन वीरेंद्र कुमार गुप्ता से जांच कराई। इसमें पता चला कि मूल आवंटी के कार्य न करने और दूसरे व्यक्ति को पार्टनर बताकर उसके पक्ष में सहमति देने के आधार पर नाम बदल दिया गया। जबकि मूल आवंटन में कोई पार्टनर नहीं था। यह प्रक्रिया पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल में अपनाई गई। उन्होंने इसे जिला पंचायत की उपिविधि की धारा 15 और नियमावली 17 का अनुपालन नहीं करने अधिकारियों को दोषी पाया। इसमें पूर्व के कई अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। वहीं जांच में तिलक रोड स्थित जिला पंचायत की दुकान 31 से 34 तक के छत पर तीन वर्षों से पक्का निर्माण कराकर आवास के रूप में प्रयोग करने की बात सही पाई गई। जो बिना जिला पंचायत की अनुमति से दुकानों के छत पर निर्माण कराया गया। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी अरविंद कुमार के संज्ञान में होने के बाद भी इसमें कार्रवाई नहीं की गई। एडीएम ने वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी को तत्काल विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस बाबत एडीएम प्रशासन ने बताया कि शासन और लोकायुक्त को तथ्य प्रेषित कर दिया गया है। अब देखना है कि शासन और लोकायुक्त किसको दोषी मानते हैं।
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यह आरोप निराधार है। जो विद्वेष भावना से लगाए गए हैं। शासन में जांच लंबित है।
बालेश्वरी देवी, अध्यक्ष, जिला पंचायत
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