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Deoria News: उद्योग लगाने के लिए 50 लाख तक मिलेगा ऋण

Wed, 19 Jun 2024 01:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 19 Jun 2024 01:20 AM IST
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50 lakh debt for industry
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत दिया जाएगा ऋण
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद ने बताया है कि उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देवरिया की ओर से तीन रोजगारपरक योजनाएं संचालित हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण की सीमा 20 लाख और उत्पादन क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण सीमा 50 लाख तक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट की 35 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। शहरी क्षेत्र के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट की 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।
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इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाइयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिए जाने का भी प्रावधान है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। इसकी वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर जाकर एजेंसी KVIB चयन कर उद्यमी आवश्यक दस्तावेज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूर्ण कर आवेदन कर सकते हैं।
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ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख है। इस योजना में पूंजीगत मद में ही सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को 4% ब्याज वहन करना होगा। शेष ब्याज शासन से अनुमन्य है। आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और विकलांग व्यक्तियों को पूंजीगत मद में वित्तपोषित धनराशि पर समस्त ब्याज इकाई के कार्यरत रहने की दशा में शासन से अनुमन्य है। इस योजना में लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। इसकी वेबसाइट kviconline.gov.in तथा /https://cmegp.data-center.co.in/ हैं। इसमें उद्यमी आवश्यक दस्तावेज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जनसंख्या निवास प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूर्ण कर ऑनलाइन आवेदन मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में जनपद को 4 इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री माटीकला योजना में माटीकला से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है। इसमें लाभार्थी का स्वयं अंशदान 5% तथा शेष 95% बैंक ऋण अनुमन्य होगा। पूंजीगत मद की धनराशि पर स्वयं का अंशदान घटाने के बाद 25% मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 5.00 लाख के ऋण के लिए लाभार्थी को उप्र का मूल निवासी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र) होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है। जबकि 5.00 लाख से अधिक की परियोजना के लिए कक्षा आठ पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परंपरागत जानकारी आवश्यक है। इसकी वेबसाइट https://upmatikalaboard.in/ पर जाकर समस्त दस्तावेजों को अपलोड कर अपना आवेदन कर सकते हैं। उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए जिला पंचायत भवन (प्रथम तल) देवरिया एवं मोबाइल नं० 05568-220333, 9935526811, 9451886712 और 9580503189 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
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