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बिना परमिशन सभा करने वाले बसपा नेता पर केस दर्ज

Sun, 05 May 2019 11:19 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 May 2019 11:19 PM IST
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बिना परमिशन सभा करने वाले बसपा नेता पर केस दर्ज
बिना परमिशन सभा करने वाले बसपा नेता पर केस दर्ज
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रामपुर कारखाना के भीखमपुर में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चल रही थी सभा
उड़न दस्ता एक के प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर कारखाना। थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में गठबंधन प्रत्याशी विनोद जायसवाल के पक्ष में बिना अनुमति सभा करने के आरोप में उड़न दस्ता एक के टीम प्रभारी ने आयोजक भोला प्रसाद पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया है।

शनिवार की शाम भीखमपुर गांव में बिना अनुमति गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सभा की जा रही थी। गठबंधन के नेता टेंट, कुर्सी और माइक लगाकर प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे थे। नेताओं के भाषण सुनने सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे। देर शाम उड़न दस्ता नंबर एक के प्रभारी भारतेंदु पाल भीखमपुर गांव सभा स्थल पर पहुंचे। उड़न दस्ता के पहुंचते ही पंडाल में बैठे लोग खिसकने लगे। प्रभारी ने सभा के आयोजक भोला प्रसाद पुत्र माना प्रसाद से अनुमति पत्र दिखाने को कहा। आयोजक सभा की अनुमति पत्र नहीं दिखा सके जबकि सभा में 100 कुर्सियां, दो बड़े और दो छोटे साउंड तथा दो चोंगे लगाए गए थे। टीम ने सभा को तत्काल बंद करा दिया और देर रात प्रभारी उड़न दस्ता की तहरीर पर रामपुर कारखाना पुलिस ने आयोजक भोला प्रसाद के खिलाफ धारा 171 एच के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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