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किशोरी के दुराचारियों को दस साल की कैद
Updated Thu, 14 Sep 2017 11:00 PM IST
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देवरिया। किशोरी के साथ दुराचार के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दस वर्ष का कैद और 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़ित को 30 हजार रुपये अर्थदंड की रकम से दिया जाना है।
रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी पश्चिम बंगाल निवासी झंडू सरकार उर्फ विजय और गोरखपुर जिले के गगहा गांव निवासी दीपक वर्मा की संपर्क में आई। मोबाइल के जरिए दोनों युवक किशोरी को झांसे में फंसा लिए और फुसलाकर 2013 को लेकर मुंबई चले गए। किशोरी के साथ दोनों दुराचार किए। पुलिस ने आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर जिला जज द्वितीय बुद्धिराम यादव ने दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि से 30 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी पश्चिम बंगाल निवासी झंडू सरकार उर्फ विजय और गोरखपुर जिले के गगहा गांव निवासी दीपक वर्मा की संपर्क में आई। मोबाइल के जरिए दोनों युवक किशोरी को झांसे में फंसा लिए और फुसलाकर 2013 को लेकर मुंबई चले गए। किशोरी के साथ दोनों दुराचार किए। पुलिस ने आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर जिला जज द्वितीय बुद्धिराम यादव ने दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि से 30 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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