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जनपद में दो माह के लिए धारा-144 लागू
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जनपद में दो माह के लिए धारा-144 लागू
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। त्योहार तथा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनपद में धारा-144 को दो माह के लिए लागू कर दिया गया है। यह आठ जून से सात अगस्त तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। एडीएम कुंवर पंकज ने इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को न करने की हिदायत दी हैं। कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। उन्होंने सभी से इस आदेश का पालन करने की अपेक्षा की है।
उन्होंने बताया कि जनपद में पांच या इससे अधिक व्यक्ति समूूह में एकत्रित नहीं होंगे, न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई सभा करेंगे। जनपद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप को देखते हुए बचाव के लिए निरंतर मॉस्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बना कर रखेंगे। यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों खाद्य सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप व गैर एजेंसियों पर भी लागू होगी तथा इन प्रतिष्ठानों पर भी शारीरिक दूरी के प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पूजा-पाठ, नमाज, प्रार्थना व अरदास के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के लिए भी लागू होगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभाएं, मंडली निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए रिकॉर्ड किए हुए भक्ति संगीत, गाने बजाए जा सकते हैं। धार्मिक स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण, पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए लागू रोकथाम की यही व्यवस्था शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के संबंध में भी लागू होगी।
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उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। त्योहार तथा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनपद में धारा-144 को दो माह के लिए लागू कर दिया गया है। यह आठ जून से सात अगस्त तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। एडीएम कुंवर पंकज ने इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को न करने की हिदायत दी हैं। कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। उन्होंने सभी से इस आदेश का पालन करने की अपेक्षा की है।
उन्होंने बताया कि जनपद में पांच या इससे अधिक व्यक्ति समूूह में एकत्रित नहीं होंगे, न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई सभा करेंगे। जनपद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप को देखते हुए बचाव के लिए निरंतर मॉस्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बना कर रखेंगे। यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों खाद्य सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप व गैर एजेंसियों पर भी लागू होगी तथा इन प्रतिष्ठानों पर भी शारीरिक दूरी के प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पूजा-पाठ, नमाज, प्रार्थना व अरदास के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के लिए भी लागू होगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभाएं, मंडली निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए रिकॉर्ड किए हुए भक्ति संगीत, गाने बजाए जा सकते हैं। धार्मिक स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण, पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए लागू रोकथाम की यही व्यवस्था शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के संबंध में भी लागू होगी।
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