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Deoria News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
Tue, 11 Nov 2025 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 11 Nov 2025 12:40 AM IST
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देवरिया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को भटनी थाना क्षेत्र निवासी दयानंद राजभर को दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विपिन चंद्र मिश्र ने बताया कि 21 मई 2018 को अभियुक्त दयानंद राजभर ने रात में एक युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर चाकू के बल पर धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता ने घटना की सूचना 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को दी।
घटना के अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात अदालत ने अभियुक्त दयानंद को दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर कठोर दंड से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। अर्थ दंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया।
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विशेष लोक अभियोजक विपिन चंद्र मिश्र ने बताया कि 21 मई 2018 को अभियुक्त दयानंद राजभर ने रात में एक युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर चाकू के बल पर धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता ने घटना की सूचना 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को दी।
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घटना के अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात अदालत ने अभियुक्त दयानंद को दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर कठोर दंड से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। अर्थ दंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया।
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