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टीटीई को 14 दिन की जेल
ब्यूरो/ अमर उजाला, चित्रकूट
Updated Tue, 02 Jun 2015 11:19 PM IST
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साधारण कोच के टिकट पर स्लीपर में चढ़ी महिला को ट्रेन से फेंकने के आरोपी टीटीई को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद चौदह दिन के लिए बांदा जेल भेज दिया गया। जीआरपी एसओ ने बताया पीड़ित महिला के दामाद की तहरीर पर टीटीई के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब वह मामले की जांच करेंगे और यात्रियों को ट्रेस कर उनसे पूछताछ की जाएगी।
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पहरा थाना रिसीअप औरंगाबाद (बिहार) निवासी वंदना देवी (55) पत्नी शिवनाथ सिंह परिजनों और गांव के लोगों के साथ मैहर जा रही थी। साधारण कोच का टिकट होने के बाद भी ये सभी लोग मुंबई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बैठ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि सोमवार शाम मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई प्रदीप सिंह निवासी जबलपुर को वे पेनाल्टी देने को तैयार हो गए लेकिन इसके बाद भी टीटीई नहीं माना। उ
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सने वंदना को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इससे वंदना का दायां पैर कट गया। बाद में परिजनों और अन्य यात्रियों ने टीटीई की जमकर धुनाई भी की थी और पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया था। एसओ जीआरपी भुवनेश्वर पांडे ने बताया कि आरोपी टीटीई को कोर्ट में पेश करने के बाद चौदह दिन के लिए बांदा जेल भेज दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि महिला के दामाद नीरज सिंह की तहरीर पर टीटीई के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी टीटीई खुद को निर्दोष बता रहा है। अब वह उस दिन सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेस कर जानकारी करेंगे कि कौन सही कह रहा है। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।