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Chitrakoot News: छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने में दोषी को तीन वर्ष की सजा
Thu, 19 Feb 2026 10:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Thu, 19 Feb 2026 10:59 PM IST
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चित्रकूट। न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी अनिल कुमार को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उन्होंने यह फैसला मानिकपुर थाना में दर्ज छह वर्ष पुराने मामले में दिया।
पुलिस के अनुसार थाना मानिकपुर के एक गांव में 13 जुलाई 2020 को कस्बा निवासी आरोपी अनिल कुमार ने एक बालिका को बुरी नीयत से पकड़ा और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और आरोपी को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी अनिल कुमार को तीन साल की सजा दी।
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पुलिस के अनुसार थाना मानिकपुर के एक गांव में 13 जुलाई 2020 को कस्बा निवासी आरोपी अनिल कुमार ने एक बालिका को बुरी नीयत से पकड़ा और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और आरोपी को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी अनिल कुमार को तीन साल की सजा दी।
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