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Chitrakoot News: बम कांड के तीन व दो अधिवक्ताओं की जमानत में कोर्ट ने नहीं की सुनवाई

Sat, 29 Nov 2025 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 29 Nov 2025 12:15 AM IST
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The court did not hear the bail pleas of three bomb blast accused and two lawyers.
चित्रकूट। जिला अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष के आवास पर बम फेंकने वाले पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर जिला जज की कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार किया है। साथ ही मामले में साजिश रचने के दो आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत की याचिका पर अदालत ने इसकी अधिकारिता पर सुनवाई से इन्कार किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के आवास पर 30 सितंबर की रात को बम फेंकने के आरोपी प्रयागराज जिले के आकाश उर्फ राहुल तिवारी, बंटी पाल व ऋषभ उर्फ सांडा को पुलिस ने 22 नवंबर को पकड़ा था। तीनों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई।
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साथ ही इस मामले में बंदियों द्वारा अधिवक्ता सुरेश तिवारी व नवीन त्रिपाठी पर पूरी साजिश रचकर बम फेंकने के लिए रुपये देने के आरोप लगाए हैं। इसकी पुष्टि अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने भी की है। बताया कि इन दोनों अधिवक्ता ने शुक्रवार को ही अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी। दोनों मामले की सुनवाई के दौरान जिला जज शेषमणि ने कहा कि इन मामलों की अधिकारिता पर सुनवाई यहां नहीं होगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार बम से जुड़ा मामला होने से इसकी सुनवाई जिले में नहीं हो रही है। इसके लिए लखनऊ या इलाहाबाद कोर्ट में भी अपील की जा सकती है।
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