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डकैतों को संरक्षण देने के आरोपियों को पांच पांच साल कैद की सजा
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चित्रकूट। डकैतों को संरक्षण देने में अदालत ने दो दोषियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 28 जून 2016 में बांदा जिले के मऊ नरैनी निवासी चुनवाद प्रसाद उर्फ लालू यादव और पनगरा नरैनी निवासी सोविंद उर्फ सोविंदा यादव के खिलाफ डकैतों को संरक्षण देने के आरोप में जेल भेजा गया था।
दोषियों को शिवरामपुर के बांध के पास डकैत राजा को रसद सामग्री व अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने के मामले में पकड़े गए थे। इस मामले को लेकर कोतवाल कर्वी राजीव कुमार सिंह व पैरोकार बाबूलाल व गवाहों की पेशी कराई। इस मामले की सुनवाई के बाद बृ
हस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) के जज दीपनारायण तिवारी ने दोनों को पांच पांच साल सश्रम कारावास व पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 28 जून 2016 में बांदा जिले के मऊ नरैनी निवासी चुनवाद प्रसाद उर्फ लालू यादव और पनगरा नरैनी निवासी सोविंद उर्फ सोविंदा यादव के खिलाफ डकैतों को संरक्षण देने के आरोप में जेल भेजा गया था।
दोषियों को शिवरामपुर के बांध के पास डकैत राजा को रसद सामग्री व अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने के मामले में पकड़े गए थे। इस मामले को लेकर कोतवाल कर्वी राजीव कुमार सिंह व पैरोकार बाबूलाल व गवाहों की पेशी कराई। इस मामले की सुनवाई के बाद बृ
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हस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) के जज दीपनारायण तिवारी ने दोनों को पांच पांच साल सश्रम कारावास व पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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