फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   The accused of giving protection to dacoits were sentenced to five years imprisonment

डकैतों को संरक्षण देने के आरोपियों को पांच पांच साल कैद की सजा

Fri, 29 Oct 2021 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 12:12 AM IST
विज्ञापन
The accused of giving protection to dacoits were sentenced to five years imprisonment
चित्रकूट। डकैतों को संरक्षण देने में अदालत ने दो दोषियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 28 जून 2016 में बांदा जिले के मऊ नरैनी निवासी चुनवाद प्रसाद उर्फ लालू यादव और पनगरा नरैनी निवासी सोविंद उर्फ सोविंदा यादव के खिलाफ डकैतों को संरक्षण देने के आरोप में जेल भेजा गया था।
दोषियों को शिवरामपुर के बांध के पास डकैत राजा को रसद सामग्री व अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने के मामले में पकड़े गए थे। इस मामले को लेकर कोतवाल कर्वी राजीव कुमार सिंह व पैरोकार बाबूलाल व गवाहों की पेशी कराई। इस मामले की सुनवाई के बाद बृ
विज्ञापन

हस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) के जज दीपनारायण तिवारी ने दोनों को पांच पांच साल सश्रम कारावास व पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed