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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Tue, 24 Sep 2024 01:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2024 01:29 AM IST
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Ten years imprisonment for raping a minor
चित्रकूट।नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सरधुवा थानाध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीडि़ता के पिता ने 2022 थाने में तहरीर दिया था कि उसके गांव के रामरूप घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दिया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अभियुक्त को गिरफ्तारी भी किया था। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर पैरवी की गई। जिसमें सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सोएक्ट अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी को दस वर्ष की सजा व 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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