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Chitrakoot News: रुपयों के लिए बेटे-बहू ने विधवा मां को पीटा, तीन साल की सजा
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चित्रकूट। घर में घुस कर अपनी विधवा मां के साथ मारपीट करने के दोषी पुत्र व बहू समेत चार लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल सजा सुनाई है। सभी पर छह-छह हजार का जुर्माना भी किया है।
मानिकपुर के इंद्रानगर निवासी रानी बाई ने बताया कि उसके पति मंगला प्रसाद 2021 में रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड हुए। इसके कुछ माह बाद उनकी मौत हो गई। दिसंबर 2022 में थाने में तहरीर दी थी कि पति को सेवामुक्त के बाद मिली फंड की धनराशि को लेकर उसका पुत्र मनोज कुमार, बहू सुमन व उसके दो रिश्तेदार सुशीला व सुशीला देवी परेशान कर रहे थे। उससे 11 लाख रुपये की मांग की जा रही है।
न देने पर सभी ने मिलकर उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी भी दी थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत के आदेश पर सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। इसी मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद चारों को सजा सुनाई।
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मानिकपुर के इंद्रानगर निवासी रानी बाई ने बताया कि उसके पति मंगला प्रसाद 2021 में रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड हुए। इसके कुछ माह बाद उनकी मौत हो गई। दिसंबर 2022 में थाने में तहरीर दी थी कि पति को सेवामुक्त के बाद मिली फंड की धनराशि को लेकर उसका पुत्र मनोज कुमार, बहू सुमन व उसके दो रिश्तेदार सुशीला व सुशीला देवी परेशान कर रहे थे। उससे 11 लाख रुपये की मांग की जा रही है।
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न देने पर सभी ने मिलकर उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी भी दी थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत के आदेश पर सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। इसी मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद चारों को सजा सुनाई।
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