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कन्या विद्याधन में मेरिट के आधार पर होगा चयन

Sun, 05 Jul 2015 11:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चित्रकूट।
ब्यूरो/अमर उजाला, चित्रकूट। Updated Sun, 05 Jul 2015 11:14 PM IST
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शासन ने कन्या विद्याधन योजना का लाभ पाने के नियमों में परिवर्तन किया है। योजना में अब गरीबी रेखा को आधार न मानकर मेरिट के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस संदर्भ में शासनादेश भी जारी हो गया है। इसमें 25 प्रतिशत छात्राएं सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड की होंगी। जबकि यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली 75 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को शामिल किया जाएगा।

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मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कन्या विद्याधन योजना में पात्रता के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। कन्या विद्याधन योजना के तहत लाभ पाने वाली छात्राओं का चयन पिछले सत्र तक गरीबी रेखा के आधार पर होता था। इस बार शासन से निर्देश मिले हैं कि लाभार्थियों की सूची यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं की मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। छात्राओं की जिलावार सूची बोर्ड से सत्यापित करके उसकी सॉफ्टकॉपी और हार्डकॉपी प्राप्त की जाएगी।
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जिलेवार सूची का सत्यापन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। जनपदवार आवंटित धनराशि का एक प्रतिशत योजना के क्रियान्वयन और अभिलेखों के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। कन्या विद्या धन योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 30 हजार की राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित कमेठी में जिलाधिकारी अध्यक्ष, सीडीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक मो. रफीक ने बताया कि जीओ आ गया है, जल्द ही इस पर क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।

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