फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Rigorous imprisonment for three brothers who beat up mother and son

मां बेटे को पीटने वाले तीन भाइयों को सश्रम कारावास

Thu, 29 Jul 2021 11:00 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jul 2021 11:00 PM IST
विज्ञापन
Rigorous imprisonment for three brothers who beat up mother and son
चित्रकूट। पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में मां-बेटे पर हमला करने वाले तीन भाइयों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20- 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के दहिनी गांव के खुमानी पुरवा निवासी साधूराम ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसके घर के दरवाजे पर लगे बबूल के पेड़ के काटने से मना करने पर गांव के ही राकेश मिश्रा,जगदीश व हनुमानदीन ने 26 मई 2014 को उसकी पत्नी और बेटे पर हमला कर दिया था। सिर पर चोट लगने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी वीरेंद्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश कुमार ने गवाहों की पेशी कराई। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गई। गुरुवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय एफटीसी न्यू कोर्ट द्वारा तीनों अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed