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Chitrakoot News: नष्ट फसल की 72 घंटे में दें सूचना, तभी बीमा लाभ

Tue, 29 Sep 2026 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:43 AM IST
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Report crop loss within 72 hours to avail insurance benefits.
चित्रकूट। खरीफ-2026 में फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए कृषि विभाग ने जरूरी सूचना जारी की है। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है, ताकि समय पर सर्वे और क्षति का आकलन कर बीमा दावे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
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उप कृषि निदेशक जीतलाल गुप्ता ने बताया कि किसान नुकसान की सूचना संबंधित बैंक, बीमा कंपनी, उप कृषि निदेशक कार्यालय या टोल फ्री नंबर 14447 पर दे सकते हैं। फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों को सूखा, बाढ़, जलभराव, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, प्राकृतिक आग, कीट और रोग जैसे जोखिमों से सुरक्षा दी जाती है। स्थानीय स्तर पर ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली से लगी आग से हुए नुकसान को भी नियमों के अनुसार कवर किया जाता है। किसान सूचना देते समय नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, बीमा विवरण, फसल का नाम और प्रभावित खेत का विवरण जरूर दें।
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