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कुतुबुददीन शाह बाबा को आजीवान कारावास
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चित्रकूट। पढ़ाने के नाम पर बालिकाओं को कुटिया में बुलाकर दुष्कर्म के आरोपी शाह बाबा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही एक लाख दो हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। इसमें 50 प्रतिशत धनराशि दुष्कर्म पीड़िता और 25-25 प्रतिशत धनराशि छेडख़ानी का बयान दर्ज कराने वाली किशोरी को देने का आदेश हुआ है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह और अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार कुतुबुद्दीन शाह बाबा पुत्र कमालुद्दीन शाह मस्तान शाह बाबा कुटी में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए बुलाता था। 11 वर्षीय पुत्री 13 अप्रैल 2017 को मस्तान शाह बाबा की कुटी में पढ़ने गई थी। एक दिन कुटी में जाने के बाद अगले दिन वहां पढ़ने जाने से मना कर दिया। पूछने पर बताया कि बाबा की पढ़ाई का समय 4 से 5 बजे होता है। जबकि हमलोगों को वह 3 बजे बुलाता है। जहां अश्लील हरकतें करता है। इस पर वादी ने 100 डायल करके पुलिस बुलाया। मौके पर पंहुची पुलिस बाबा को भी थाने ले आई थी। पर जांच करने की बात कहकर बाबा को छोड़ दिया गया था। इसके बाद वादी ने 10 अन्य बालिकाओं और उनके अभिभावकों के साथ थाने में पूरे प्रकरण की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के क्रम में बरगढ़ थाने की टीम ने समय से गवाहों को न्यायालय में पेश कराया था। इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट) जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने दोष सिद्ध होने पर मस्तान शाह बाबा कुटी निवासी कुतुबुद्दीन शाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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वर्ष 2015 से चल रहा था कारोबार
चित्रकूट। बरगढ़ के स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी कुतुबुददीन शाह बाबा का यह कारोबार वर्ष 2015 से चल रहा था। उर्दू तालीम व पढ़ाई के नाम पर आसपास की बस्ती के बच्चों को घर बुलाता था। बरगढ़ कस्बे की एक किशोरी ने इसका भंडा फोड़ दिया। सन 2017 में जब यह मामला सामने आया था तो पूरे बस्ती में हंगामा हुआ था। एक किशोरी के परिजनों ने पॉक्सो व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई तो फिर कुछ और पीड़ित किशोरी के परिजनों की हिम्मत बढ़ी। इसके बाद पुलिस ने दो अन्य किशोरियों के भी मजिस्ट्रेट के सामने छेड़ख़ानी के बयान दर्ज कराकर बाबा के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।
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विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह और अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार कुतुबुद्दीन शाह बाबा पुत्र कमालुद्दीन शाह मस्तान शाह बाबा कुटी में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए बुलाता था। 11 वर्षीय पुत्री 13 अप्रैल 2017 को मस्तान शाह बाबा की कुटी में पढ़ने गई थी। एक दिन कुटी में जाने के बाद अगले दिन वहां पढ़ने जाने से मना कर दिया। पूछने पर बताया कि बाबा की पढ़ाई का समय 4 से 5 बजे होता है। जबकि हमलोगों को वह 3 बजे बुलाता है। जहां अश्लील हरकतें करता है। इस पर वादी ने 100 डायल करके पुलिस बुलाया। मौके पर पंहुची पुलिस बाबा को भी थाने ले आई थी। पर जांच करने की बात कहकर बाबा को छोड़ दिया गया था। इसके बाद वादी ने 10 अन्य बालिकाओं और उनके अभिभावकों के साथ थाने में पूरे प्रकरण की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के क्रम में बरगढ़ थाने की टीम ने समय से गवाहों को न्यायालय में पेश कराया था। इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट) जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने दोष सिद्ध होने पर मस्तान शाह बाबा कुटी निवासी कुतुबुद्दीन शाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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वर्ष 2015 से चल रहा था कारोबार
चित्रकूट। बरगढ़ के स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी कुतुबुददीन शाह बाबा का यह कारोबार वर्ष 2015 से चल रहा था। उर्दू तालीम व पढ़ाई के नाम पर आसपास की बस्ती के बच्चों को घर बुलाता था। बरगढ़ कस्बे की एक किशोरी ने इसका भंडा फोड़ दिया। सन 2017 में जब यह मामला सामने आया था तो पूरे बस्ती में हंगामा हुआ था। एक किशोरी के परिजनों ने पॉक्सो व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई तो फिर कुछ और पीड़ित किशोरी के परिजनों की हिम्मत बढ़ी। इसके बाद पुलिस ने दो अन्य किशोरियों के भी मजिस्ट्रेट के सामने छेड़ख़ानी के बयान दर्ज कराकर बाबा के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।