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पर्स लुटेरे को दस साल की कैद

Wed, 01 Jun 2022 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jun 2022 12:03 AM IST
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Purse robber jailed for ten years
चित्रकूट। ट्रेन में पर्स लूटने वाले को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज जिले के कमला नगर निवासी दिव्या ओझा ने जीआरपी थाना कर्वी में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बताया था कि तीन जनवरी 2016 को डबरा से प्रयागराज जाते समय बुंदेलखंड एक्सप्रेस में पर्स छीनकर लुटेरा भाग गया था। शोर मचाते हुए उसका पीछा कर अन्य यात्रियों के सहयोग से पकड़ लिया था। पकड़े गए युवक ने अपने दूसरे साथी के पास पर्स फेंककर भगा दिया था।

पकड़ा गया युवक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के किरार भवन न्यू रेलवे कालोनी निवासी अरविंद सिंह था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने अरविंद सिंह को सजा सुनाई। (संवाद)
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