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Chitrakoot News: रंगदारी मामले में तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
Tue, 26 Sep 2023 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 26 Sep 2023 12:20 AM IST
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चित्रकूट। जमीन का बैनामा कराने के बाद पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को अधिवक्ता अनुराग द्विवेदी ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांदी गांव निवासी कुबेर ने अपनी मां व ताई के नाम जबलपुर निवासी राजकुमार उर्फ राजू की अकबरिया स्थित कृषि योग्य जमीन का बैनामा लिया था। जिससे गांव के जगतपाल, इन्द्रकुमार व लवकुश नाराज हो गए और गाली गलौज की। जमीन के एवज में उन्हें पांच लाख रुपये की रंगदारी चाहिए।
बताया कि दूसरी बार आरोपियों ने 26 अप्रैल 2023 को घर आकर उसकी मां को गाली गलौज किया और जमीन का बैनामा कराने के एवज में पांच लाख की रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी।
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इसकी शिकायत इलाकाई पुलिस से की, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते पीडि़त ने अदालत में याचिका दाखिल की। दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पहाडी थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आदेश जारी किए हैं।
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सोमवार को अधिवक्ता अनुराग द्विवेदी ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांदी गांव निवासी कुबेर ने अपनी मां व ताई के नाम जबलपुर निवासी राजकुमार उर्फ राजू की अकबरिया स्थित कृषि योग्य जमीन का बैनामा लिया था। जिससे गांव के जगतपाल, इन्द्रकुमार व लवकुश नाराज हो गए और गाली गलौज की। जमीन के एवज में उन्हें पांच लाख रुपये की रंगदारी चाहिए।
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बताया कि दूसरी बार आरोपियों ने 26 अप्रैल 2023 को घर आकर उसकी मां को गाली गलौज किया और जमीन का बैनामा कराने के एवज में पांच लाख की रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी।
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इसकी शिकायत इलाकाई पुलिस से की, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते पीडि़त ने अदालत में याचिका दाखिल की। दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पहाडी थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आदेश जारी किए हैं।