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Chitrakoot News: हत्या में दंपती समेत तीन को आजीवन कारावास

Thu, 28 Sep 2023 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Thu, 28 Sep 2023 12:18 AM IST
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Life imprisonment to three including couple in murder
चित्रकूट। अवैध संबन्धों के शक में घर के बाहर सो रहे पडोसी की कुल्हाडी और चाकू से हत्या करने के मामले में दोषी पति-पत्नी समेत तीन लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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बुधवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 18 सिंतबर 2019 को बरगढ़ के मंडी के पीछे रहने वाली फिरदौस बेगम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति अब्दूल वहीद उर्फ छन्नू रात में घर के बाहर सो रहा था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले महबूब अली ड्राईवर ने अपनी पत्नी रूकसाना उर्फ पूजा ने एक अन्य साथी मध्य प्रदेश के रींवा जिले के पनवार थाने के शिवपुर निवासी आजाद अली के साथ मिलकर चाकू और कुल्हाड़ी से प्रहार कर पति की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में हुए इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी रूकसाना उसके पति महबूब अली व तीसरे आरोपी आजाद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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