फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Life imprisonment to husband for murder of wife

Chitrakoot News: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

Wed, 10 Apr 2024 12:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2024 12:07 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to husband for murder of wife
चित्रकूट। कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना मऊ थाना क्षेत्र के शेषा सुबकरा गांव में 11 माह पूर्व हुई थी। दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
विज्ञापन

मंगलवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के रगौली गांव निवासी विफई निषाद ने मऊ थाने में 5 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री श्यामवती को दामाद शेषा सुबकरा निवासी लालचंद्र ने जान से मार दिया है। वादी के अनुसार, हत्यारोपी ने श्यामवती की गर्दन में कुल्हाड़ी से कई वार किए और मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया।
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने बेहद कम समय में प्रभावी पैरवी की थी। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विकास कुमार (प्रथम) ने दोष सिद्ध होने पर दोषी लालचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निर्णय के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed